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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   The two perpetrators in rape 20-year sentence

गैंगरेप में दो दुष्कर्मी को 20 साल की सजा

Tue, 31 Jan 2017 11:56 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Tue, 31 Jan 2017 11:56 PM IST
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बिजनौर में  एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र सिंह यादव ने सामूहिक बलात्कार के  दो आरोपियों को 20-20 वर्ष के कारावास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अर्थदंड की राशि अपील की अवधि के बाद पीड़िता को दी जाए।
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थाना मंडावर के एक ग्राम की महिला 28 अगस्त 2014 को अपनी पड़ोसन के साथ सरकारी अस्पताल मंडावर में आई थी। चिकित्सक को दिखाने के बाद उसके साथ आई पड़ोसन बाजार से सामान खरीदने चली गई। महिला अपने घर जाने के लिए जब दयालवाला बस अड्डे पर घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी, तो गांव मोहिदीनपुर निवासी आसिफ व शमशीद बाइक से उसके पास आए और उसे घर छोड़ने की बात कही। इस पर महिला बाइक पर उनके साथ बैठ गई। वे लोग उसे घर ले जाने के बजाए नहर की पटरी से बादशाहपुर रोड ले गए, जहां ईख के खेत में दोनों ने महिला से बलात्कार किया। अदालत ने आसिफ व शमशीद को गैंगरेप का दोषी मानते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता बुलंद अख्तर ने केस की पैरवी की। 
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