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धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
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धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
बिजनौर। जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश अल्ला रक्खे खां ने नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी से धन हड़पने के आरोपी अशोक कुमार की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
बिजनौर की चक्कर रोड मोहल्ला प्रेमनगर निवासी जयपाल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके घर थाना नगीना के गांव कालाखेड़ी निवासी अशोक कुमार का काफी सयम से आना जाना था। अक्तूबर 2011 में उसके पुत्र लोकेश कुमार ने जजी में लिपिकों की भर्ती हेतु विज्ञापन निकलने का फार्म भरा था। अशोक कुमार ने उसे विश्वास दिलाकर नौकरी दिलाने के बहाने तीन बार में दो लाख सात हजार रुपये उससे ले लिए। जब उसके बेटे की नौकरी नहीं लगी तो अशोक कुमार से रुपये वापस मांगे लेकिन रुपये नहीं लौटाए और जान से मारने की धमकी दी। सात अक्तूबर 2014 को दोपहर में अशोक कुमार उसे बिजनौर में मिल गया। रुपये मांगने पर अशोक कुमार ने उससे मारपीट की। वहां मौजूद लोगों ने उसे बचाया। धोखाधड़ी के इस मामले में अशोक कुमार की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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बिजनौर। जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश अल्ला रक्खे खां ने नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी से धन हड़पने के आरोपी अशोक कुमार की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
बिजनौर की चक्कर रोड मोहल्ला प्रेमनगर निवासी जयपाल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके घर थाना नगीना के गांव कालाखेड़ी निवासी अशोक कुमार का काफी सयम से आना जाना था। अक्तूबर 2011 में उसके पुत्र लोकेश कुमार ने जजी में लिपिकों की भर्ती हेतु विज्ञापन निकलने का फार्म भरा था। अशोक कुमार ने उसे विश्वास दिलाकर नौकरी दिलाने के बहाने तीन बार में दो लाख सात हजार रुपये उससे ले लिए। जब उसके बेटे की नौकरी नहीं लगी तो अशोक कुमार से रुपये वापस मांगे लेकिन रुपये नहीं लौटाए और जान से मारने की धमकी दी। सात अक्तूबर 2014 को दोपहर में अशोक कुमार उसे बिजनौर में मिल गया। रुपये मांगने पर अशोक कुमार ने उससे मारपीट की। वहां मौजूद लोगों ने उसे बचाया। धोखाधड़ी के इस मामले में अशोक कुमार की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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