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लूट के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

Wed, 26 Sep 2018 11:42 PM IST
Updated Wed, 26 Sep 2018 11:42 PM IST
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लूट के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश तिवारी ने चांदपुर में हथियारों के बल पर हुई लगभग दो लाख की लूट के मामले में आरोपी राहत की जमानत याचिका निरस्त कर दी। शासकीय अधिवक्ता महफूज चौधरी के अनुसार चांदपुर निवासी निरीश कुमार गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका पेट्रोल पंप दत्तियाना रोड पर गांव कुतुबपुर गांवड़ी में है। छह जुलाई 2018 को उनका भतीजा मुकुल बिक्री के रुपये लेकर स्कूटर से शाम करीब साढ़े आठ बजे वापस चांदपुर लौट रहा था। रास्ते में अग्रवाल सल्फर फैक्ट्री के सामने तीन बाइकों पर सवार बदमाशों ने मुकुल पर फायर झोंक दिया और उससे हथियारों के बल पर लगभग दो लाख रुपये लूट लिए। घटना में मुकुल को गंभीर चोटें आई थीं। पुलिस ने इस मामले में पवन, राहत, वीर सिंह उर्फ बिट्टू, संदीप और गुरवेंद्र को गिरफ्तार किया था। जिला जज ने इस मामले में आरोपी राहत की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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