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Bhadohi News: शादी में हर्ष फायरिंग करने के दोषी को एक साल की सजा

Thu, 26 Feb 2026 01:16 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 26 Feb 2026 01:16 AM IST
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Person guilty of firing celebratory shots at a wedding sentenced to one year
ज्ञानपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय न्यायाधीश अरिजीत सिंह ने बुधवार को अवैध पिस्टल से हर्ष फायरिंग करने के दोषी को एक साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया। दोषी जिले का टॉप-10 अपराधी है। गोपीगंज कोतवाली के जंगीगंज में साल 2015 में 10 मई को सुरियावां क्षेत्र से बारात आई हुई थी। सूचना मिली कि कुछ लोग आए हैं, जो असलहों से हर्ष फायरिंग कर रहे है। सूचना पहुंची पुलिस ने संतोष उपाध्याय निवासी मधुपट्टी सुरियावां को हर्ष फायरिंग करते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से दो जिंदा कारतूस बरामद किया था। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने दोषी को एक साल की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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