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300 वर्ग मीटर से ज्यादा का घर तो पास कराना होगा नक्शा

Wed, 06 Apr 2022 12:21 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 06 Apr 2022 12:21 AM IST
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If the house is more than 300 square meters then the map will have to be passed
आप ग्रामीण क्षेत्र मेें घर, दुकान, स्कूल आदि बनवाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। अब ग्रामीण क्षेत्र में भी भवन निर्माण कराने से पहले नक्शा पास करना होगा। इसके लिए जिला पंचायत की ओर से निर्देश भी जारी किए गए हैं। हालांकि नक्शा उन्हीं लोगों को पास कराना होगा जो 300 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्रफल में आवासीय घर बनवा रहे होंगे। व्यवसायिक घर चाहे छोटा भी क्यों न हो उन्हें नक्शा पास कराना ही होगा।
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जिला पंचायत के अधिकारियों की मानें तो मार्च 2019 में ही इसको लेकर शासनादेश जारी हो गया था। कुछ लोगों ने नियम को माना, लेकिन अब इसे सख्त बनाया जा रहा है। जो नियम का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ नोटिस जारी की जाएगी। साथ ही जुर्माना भी वसूला जाएगा। इस नियम के तहत 300 वर्ग मीटर के दायरे में आवासीय भवन बनवाने वाले व्यक्ति को कोई शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि उसे सूचना जिला पंचायत को देनी होगी। इससे अधिक क्षेत्रफल में यदि घर बनेगा तो पचास रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क देना होगा। साथ ही नक्शा भी पास कराना होगा। वहीं यदि भवन व्यवसायिक होगा तो उसका शुल्क लगेगा। व्यवसायिक भवन छोटा होगा तो भी नक्शा पास कराना होगा।
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किस श्रेणी में कितना लगता है शुल्क
जिला पंचायत कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, व्यवसायिक भवन बनाते समय यदि दुकान बनेगी तो पचास रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क देना होगा। साथ ही शिक्षण संस्थान के लिए 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर, बाउंड्रीवाल के रुपये पांच रुपये प्रति वर्ग मीटर। जो लोग प्लाटिंग करते हैं उन्हें भी शुल्क देना होगा। बगैर नक्शा पास कराए प्लाटिंग नहीं करा सकते।
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100 से अधिक लोगों को भेजी जा चुकी है नोटिस
ग्रामीण क्षेत्र में आवास बनवाने वाले या दुकान, स्कूल, अस्पताल आदि बनवाने वाले यदि नक्शा नहीं पास कराते हैं तो उनसे जुर्माना वसूल किया जाता है। जिला पंचायत प्रशासन ने बीते वित्तीय वर्ष में ऐसे 100 लोगों को नोटिस भेजा था जो बगैर नक्शा पास कराए भवन बनवाए हैं। उनमें से कई ने जवाब दिया और जिन्होंने जवाब नहीं दिया है उनपर सख्ती की जाएगी। कुछ और लोगों को चिन्हित करके नोटिस तैयार की जा रही है। एमएलसी चुनाव की आचार संहिता के बाद नोटिस भेजी जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों केे आवासीय मकान बनवाना है यदि वे 300 वर्ग मीटर तक के दायरे में बनवाते हैं तो नक्सा पास कराने की जरूरत नहीं हैं, हालांकि उन्हें जिला पंचायत को सूचना देनी होगी। 300 वर्ग मीटर से ज्यादा पर नक्शा पास कराना होगा। किसी भी व्यसायिक भवन के निर्माण के लिए नक्शा पास कराना जरूरी है।
- सुरेश कुमार, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत
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