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Basti News: समय सीमा में मुकदमों के निस्तारण की हिदायत
Tue, 17 Jun 2025 02:22 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Tue, 17 Jun 2025 02:22 AM IST
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बस्ती। जिलाधिकारी ने धारा 24 के लंबित वादों की संख्या अधिक होने पर नाराजगी जताई। मुकदमों का समय सीमा में निस्तारित करने की हिदायत दी। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में राजस्व एवं कर-करेतर की समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि धारा 24 के मुकदमे एक साल से अधिक समय तक किसी कोर्ट में नहीं चलने चाहिए। वहीं धारा 34, धारा 38, धारा 67 के मुकदमों को भी समय सीमा में निस्तारित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वामित्व निर्धारण में तेजी लाने के साथ ही खतौनी में अंश निर्धारण की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से से संपन्न कराने के निर्देया दिए। आईजीआरएस प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया।
सीडीओ सार्थक अग्रवाल, सीआरओ कीर्ति प्रकाश भारती, सीएमओ डाॅ. राजीव निगम, सीटीओ अशोक कुमार प्रजापति, पीडी राजेश कुमार, डीडीओ अजय कुमार सिंह आदि उपस्थित रहे।
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उन्होंने कहा कि धारा 24 के मुकदमे एक साल से अधिक समय तक किसी कोर्ट में नहीं चलने चाहिए। वहीं धारा 34, धारा 38, धारा 67 के मुकदमों को भी समय सीमा में निस्तारित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वामित्व निर्धारण में तेजी लाने के साथ ही खतौनी में अंश निर्धारण की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से से संपन्न कराने के निर्देया दिए। आईजीआरएस प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया।
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सीडीओ सार्थक अग्रवाल, सीआरओ कीर्ति प्रकाश भारती, सीएमओ डाॅ. राजीव निगम, सीटीओ अशोक कुमार प्रजापति, पीडी राजेश कुमार, डीडीओ अजय कुमार सिंह आदि उपस्थित रहे।
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