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Basti News: गन्ना क्रय केंद्र पर मारपीट में चार लोग दोषी, अर्थदंड लगा
Wed, 12 Mar 2025 12:41 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Wed, 12 Mar 2025 12:41 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
हर्रैया। ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी अखिल कुमार ने थाना क्षेत्र के खम्हरिया सुजात गन्ना क्रय केंद्र पर आठ साल पहले गन्ना उतारने को लेकर हुई मारपीट के मामले में चार लोगों को दोषी ठहराया है।
सभी पर अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर सभी को पांच दिन का साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
अभियोजन के कथानक अनुसार, हर्रैया थाना क्षेत्र के हाही गांव निवासी संजय कुमार पांडेय ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि खम्हरिया सुजात गन्ना क्रय केंद्र पर गन्ना बीज लेने गया था।
गांव के लीलाधर उर्फ बंशीधर, बालमुकुंद, महंत उर्फ रमेश व डब्ल्यू उर्फ जितेंद्र गोलबंद होकर पहुंचे। पुरानी रंजिश को लेकर अपशब्द कहते हुए लात-घूंसों से मारने-पीटने लगे।
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शोर सुनकर पहुंचे उनके भाई अजय कुमार को घेरकर लाठी-डंडे से मारने-पीटने लगे। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर चार लोगों पर मारपीट और जान से मारने की धमकी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
अदालत ने दोनों पक्षों की बातों को सुनने बाद सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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हर्रैया। ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी अखिल कुमार ने थाना क्षेत्र के खम्हरिया सुजात गन्ना क्रय केंद्र पर आठ साल पहले गन्ना उतारने को लेकर हुई मारपीट के मामले में चार लोगों को दोषी ठहराया है।
सभी पर अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर सभी को पांच दिन का साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
अभियोजन के कथानक अनुसार, हर्रैया थाना क्षेत्र के हाही गांव निवासी संजय कुमार पांडेय ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि खम्हरिया सुजात गन्ना क्रय केंद्र पर गन्ना बीज लेने गया था।
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गांव के लीलाधर उर्फ बंशीधर, बालमुकुंद, महंत उर्फ रमेश व डब्ल्यू उर्फ जितेंद्र गोलबंद होकर पहुंचे। पुरानी रंजिश को लेकर अपशब्द कहते हुए लात-घूंसों से मारने-पीटने लगे।
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शोर सुनकर पहुंचे उनके भाई अजय कुमार को घेरकर लाठी-डंडे से मारने-पीटने लगे। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर चार लोगों पर मारपीट और जान से मारने की धमकी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
अदालत ने दोनों पक्षों की बातों को सुनने बाद सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।