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सगे भाइयों सहित तीन को पांच वर्ष की सजा
basti
Updated Sun, 22 Jul 2018 12:20 AM IST
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Court
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बस्ती। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयशील पाठक ने गैर इरादतन हत्या के जुर्म में सगे भाइयों सहित तीन को दोषी करार दिया है। इन्हें पांच-पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करना होगा। इसे अदा न करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
शासकीय अधिवक्ता जय सिंह व जय गोविंद सिंह ने न्यायालय में घटना का विवरण रखा। बताया कि वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के पलाने गांव के हरिराम ने थाना वाल्टरगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 25 जनवरी 2010 को दिन में अपनी दीवार खड़ी कर रहे थे। उसी दौरान गांव के सगे भाई लालजी व कमलेश के अलावा विकास, छोटू व नगर थाना क्षेत्र के पिपरा गौतम निवासी संतोष सिंह लाठी-डंडा, कुदाल व फावड़ा लेकर वहां पहुंच गए। अपशब्द कहते हुए इन लोगों ने हमला बोल दिया। इस घटना में बुजुर्ग पिता व भाई शिवसरन को चोट आ गई। शिव सरन को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान दो दिन बाद उनकी इसी चोट से मौत हो गई। मुकदमा दर्ज होकर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल हुआ। घटना के समय विकास व छोटू नाबालिग थे उनका मामला किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया गया। अभियोजन की ओर से मुकदमा के वादी सहित गवाहों के बयान हुए। बचाव पक्ष ने इस पूरे मामले को मनगढ़ंत व झूठा करार दिया। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर लालजी, कमलेश व संतोष सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुना दी।
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शासकीय अधिवक्ता जय सिंह व जय गोविंद सिंह ने न्यायालय में घटना का विवरण रखा। बताया कि वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के पलाने गांव के हरिराम ने थाना वाल्टरगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 25 जनवरी 2010 को दिन में अपनी दीवार खड़ी कर रहे थे। उसी दौरान गांव के सगे भाई लालजी व कमलेश के अलावा विकास, छोटू व नगर थाना क्षेत्र के पिपरा गौतम निवासी संतोष सिंह लाठी-डंडा, कुदाल व फावड़ा लेकर वहां पहुंच गए। अपशब्द कहते हुए इन लोगों ने हमला बोल दिया। इस घटना में बुजुर्ग पिता व भाई शिवसरन को चोट आ गई। शिव सरन को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान दो दिन बाद उनकी इसी चोट से मौत हो गई। मुकदमा दर्ज होकर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल हुआ। घटना के समय विकास व छोटू नाबालिग थे उनका मामला किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया गया। अभियोजन की ओर से मुकदमा के वादी सहित गवाहों के बयान हुए। बचाव पक्ष ने इस पूरे मामले को मनगढ़ंत व झूठा करार दिया। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर लालजी, कमलेश व संतोष सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुना दी।
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