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Bijnor News: तेजाब पीड़िता ने तीन माह बाद उपचार के दौरान दम तोड़ा
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हीमपुर दीपा। क्षेत्र के गांव अकबरपुर उर्फ सब्दलपुर में तेजाब पीड़िता राहिल परवीन पत्नी नौशाद ने उपचार के दौरान तीन माह बाद शुक्रवार की देर रात देहरादून के एक नर्सिंग होम में दम तोड़ दिया। पुलिस कार्रवाई में जुट गई है।
कोतवाली बिजनौर के गांव जंदरपुर निवासी सलमान पुत्र जाकिर ने 30 मई को हीमपुर दीपा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि थाना क्षेत्र के गांव अकबरपुर उर्फ सब्दलपुर में उसकी बहन राहिल परवीन की शादी नौशाद पुत्र बुंदू से हुई थी। ससुराल वालों ने दहेज के लालच में उसकी बहन राहिल परवीन को 30 मई को मारा पीटा तथा फिर उसे ज्वलनशील पदार्थ पिला दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई।
पुलिस ने राहिल परवीन के पति नौशाद, ससुर बुंदू, सास मुनीजा, देवर, ननद के विरुद्ध मामला दर्ज कर पीड़िता के पति और सास-ससुर चालान कर दिया था, जहां से न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया था। बाद में तीनों की जमानत हो गई थी। शेष दो आरोपियों की उच्च न्यायालय इलाहाबाद से हाल ही में अग्रिम जमानत हो गई थी। इधर पीड़िता का उपचार देहरादून के एक नर्सिंग होम में चल रहा था। जहां उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और शुक्रवार की देर रात राहिल परवीन ने दम तोड़ दिया। इस संबंध में विवेचक रवि करन सिंह ने बताया कि सभी आरोपियों के विरुद्ध दर्ज मामले में और धाराएं बढ़ाकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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कोतवाली बिजनौर के गांव जंदरपुर निवासी सलमान पुत्र जाकिर ने 30 मई को हीमपुर दीपा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि थाना क्षेत्र के गांव अकबरपुर उर्फ सब्दलपुर में उसकी बहन राहिल परवीन की शादी नौशाद पुत्र बुंदू से हुई थी। ससुराल वालों ने दहेज के लालच में उसकी बहन राहिल परवीन को 30 मई को मारा पीटा तथा फिर उसे ज्वलनशील पदार्थ पिला दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई।
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पुलिस ने राहिल परवीन के पति नौशाद, ससुर बुंदू, सास मुनीजा, देवर, ननद के विरुद्ध मामला दर्ज कर पीड़िता के पति और सास-ससुर चालान कर दिया था, जहां से न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया था। बाद में तीनों की जमानत हो गई थी। शेष दो आरोपियों की उच्च न्यायालय इलाहाबाद से हाल ही में अग्रिम जमानत हो गई थी। इधर पीड़िता का उपचार देहरादून के एक नर्सिंग होम में चल रहा था। जहां उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और शुक्रवार की देर रात राहिल परवीन ने दम तोड़ दिया। इस संबंध में विवेचक रवि करन सिंह ने बताया कि सभी आरोपियों के विरुद्ध दर्ज मामले में और धाराएं बढ़ाकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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