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Basti News: किशोरी को भगाने का आरोपी दोषमुक्त
Sat, 18 Jan 2025 12:48 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Sat, 18 Jan 2025 12:48 AM IST
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बस्ती। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार की अदालत ने अनुसूचित जाति की 16 वर्षीय पीड़िता को बहला फुसलाकर भगाने व दुष्कर्म के मामले एक आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है।
अभियोजन के अनुसार, कलवारी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने केस दर्ज कराया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी को गांव का सुमेश गुप्ता बहला-फुसला कर सात मई 2017 को भगा ले गया है। तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर तफ्तीश के बाद पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता राम कृपाल ने अदालत को बताया कि वादी व अन्य साक्षियों के बयान में विरोधाभास है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सुमेश को सभी आरोप से दोषमुक्त करने का आदेश दिया। संवाद
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अभियोजन के अनुसार, कलवारी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने केस दर्ज कराया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी को गांव का सुमेश गुप्ता बहला-फुसला कर सात मई 2017 को भगा ले गया है। तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर तफ्तीश के बाद पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता राम कृपाल ने अदालत को बताया कि वादी व अन्य साक्षियों के बयान में विरोधाभास है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सुमेश को सभी आरोप से दोषमुक्त करने का आदेश दिया। संवाद
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