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Bareilly News: खाद्यान्न कालाबाजारी पर राशन विक्रेता के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट
Fri, 18 Sep 2026 03:10 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Updated Fri, 18 Sep 2026 03:10 AM IST
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भमोरा। सेंधा गांव की सरकारी राशन की दुकान में खाद्यान्न की कालाबाजारी के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पूर्ति विभाग के औचक निरीक्षण में दुकान का पूरा स्टॉक शून्य पाया गया। जिला प्रशासन के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक शिखा पांडेय ने राशन विक्रेता जसवीर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत नामजद किया गया है।
पूर्ति निरीक्षक शिखा पांडेय ने पांच सितंबर को दुकान का औचक निरीक्षण किया। जांच में दुकान पर रेट बोर्ड, स्टॉक बोर्ड और अंत्योदय लाभार्थियों की सूची नहीं मिली। गेहूं, चावल, बाजरा और चीनी सहित कुल स्टॉक शून्य पाया गया। विक्रेता जसवीर स्टॉक रजिस्टर और कोटा वितरण कार्ड भी नहीं दिखा सका। ऑनलाइन वितरण रिपोर्ट में पूरे माह केवल आठ कार्डधारकों को राशन दिए जाने की पुष्टि हुई। विभागीय मिलान में 198.57 क्विंटल खाद्यान्न मौके पर गायब मिला। इसमें 82.78 क्विंटल गेहूं, 101.37 क्विंटल चावल, 11.62 क्विंटल बाजरा और तीन क्विंटल चीनी शामिल थी।
मौके पर मौजूद राशन कार्डधारकों ने लिखित बयान दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विक्रेता पिछले दो-तीन माह से ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगवाने के बाद भी राशन नहीं दे रहा था। पर्ची निकलने के बावजूद खाद्यान्न रोक लिया जाता था। विक्रेता जसवीर के खिलाफ उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश-2016 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
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पूर्ति निरीक्षक शिखा पांडेय ने पांच सितंबर को दुकान का औचक निरीक्षण किया। जांच में दुकान पर रेट बोर्ड, स्टॉक बोर्ड और अंत्योदय लाभार्थियों की सूची नहीं मिली। गेहूं, चावल, बाजरा और चीनी सहित कुल स्टॉक शून्य पाया गया। विक्रेता जसवीर स्टॉक रजिस्टर और कोटा वितरण कार्ड भी नहीं दिखा सका। ऑनलाइन वितरण रिपोर्ट में पूरे माह केवल आठ कार्डधारकों को राशन दिए जाने की पुष्टि हुई। विभागीय मिलान में 198.57 क्विंटल खाद्यान्न मौके पर गायब मिला। इसमें 82.78 क्विंटल गेहूं, 101.37 क्विंटल चावल, 11.62 क्विंटल बाजरा और तीन क्विंटल चीनी शामिल थी।
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मौके पर मौजूद राशन कार्डधारकों ने लिखित बयान दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विक्रेता पिछले दो-तीन माह से ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगवाने के बाद भी राशन नहीं दे रहा था। पर्ची निकलने के बावजूद खाद्यान्न रोक लिया जाता था। विक्रेता जसवीर के खिलाफ उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश-2016 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
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