{"_id":"5c37aa22bdec2273875d3ea5","slug":"131547151906-bareilly-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"गुटका खरीदने के विवाद में की गई हत्या में चार को उम्रकैद","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
गुटका खरीदने के विवाद में की गई हत्या में चार को उम्रकैद
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बरेली। दुकान से गुटका खरीदने के विवाद में की गई दुकानदार की हत्या के चार दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश कृष्ण यादव की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई।
घटना थाना फरीदपुर के गांव दीपपुर रूरिया में हुई थी। इसकी रिपोर्ट मृतक के भाई प्रेमपाल ने 29 अगस्त 07 को लिखाई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसके भाई दिनेश (27) घटना वाले दिन रात के 9 बजे परचून की दुकान बंद कर के सड़क पर खड़ा था। वादी, उसकी मां सोन कली देवी, दिनेश की पत्नी और परिवार के और लोग भी मौजूद थे। गांव के प्रमोद, दिनेश पुत्र श्री पाल सिंह, विनोद उर्फ बिन्नु और सोनू दुकान पर आए और दिनेश से गुटका मांगा । उसने कहा कि अब दुकान बंद कर दी है। इस पर प्रमोद ने अपनी गोट से तमंचा निकालकर दुकानदार दिनेश के सीने में गोली मार दी। उसकी मौत हो गई। अभियोजन की ओर से कुल नौ गवाह पेश किए । अदालत ने अभियुक्त प्रमोद , दिनेश, विनोद उर्फ बिन्नु को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा सभी मुल्जिमों पर चालीस चालीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की रकम को मृतक दिनेश की पत्नी को देने का आदेश कोर्ट ने किया।
विज्ञापन
घटना थाना फरीदपुर के गांव दीपपुर रूरिया में हुई थी। इसकी रिपोर्ट मृतक के भाई प्रेमपाल ने 29 अगस्त 07 को लिखाई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसके भाई दिनेश (27) घटना वाले दिन रात के 9 बजे परचून की दुकान बंद कर के सड़क पर खड़ा था। वादी, उसकी मां सोन कली देवी, दिनेश की पत्नी और परिवार के और लोग भी मौजूद थे। गांव के प्रमोद, दिनेश पुत्र श्री पाल सिंह, विनोद उर्फ बिन्नु और सोनू दुकान पर आए और दिनेश से गुटका मांगा । उसने कहा कि अब दुकान बंद कर दी है। इस पर प्रमोद ने अपनी गोट से तमंचा निकालकर दुकानदार दिनेश के सीने में गोली मार दी। उसकी मौत हो गई। अभियोजन की ओर से कुल नौ गवाह पेश किए । अदालत ने अभियुक्त प्रमोद , दिनेश, विनोद उर्फ बिन्नु को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा सभी मुल्जिमों पर चालीस चालीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की रकम को मृतक दिनेश की पत्नी को देने का आदेश कोर्ट ने किया।