फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   गुटका खरीदने के विवाद में की गई हत्या में चार को उम्रकैद

गुटका खरीदने के विवाद में की गई हत्या में चार को उम्रकैद

Fri, 11 Jan 2019 01:55 AM IST
pawan chandra पवन चंद्रा
Updated Fri, 11 Jan 2019 01:55 AM IST
विज्ञापन
गुटका खरीदने के विवाद में की गई हत्या में चार को उम्रकैद
बरेली। दुकान से गुटका खरीदने के विवाद में की गई दुकानदार की हत्या के चार दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश कृष्ण यादव की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई।
विज्ञापन

घटना थाना फरीदपुर के गांव दीपपुर रूरिया में हुई थी। इसकी रिपोर्ट मृतक के भाई प्रेमपाल ने 29 अगस्त 07 को लिखाई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसके भाई दिनेश (27) घटना वाले दिन रात के 9 बजे परचून की दुकान बंद कर के सड़क पर खड़ा था। वादी, उसकी मां सोन कली देवी, दिनेश की पत्नी और परिवार के और लोग भी मौजूद थे। गांव के प्रमोद, दिनेश पुत्र श्री पाल सिंह, विनोद उर्फ बिन्नु और सोनू दुकान पर आए और दिनेश से गुटका मांगा । उसने कहा कि अब दुकान बंद कर दी है। इस पर प्रमोद ने अपनी गोट से तमंचा निकालकर दुकानदार दिनेश के सीने में गोली मार दी। उसकी मौत हो गई। अभियोजन की ओर से कुल नौ गवाह पेश किए । अदालत ने अभियुक्त प्रमोद , दिनेश, विनोद उर्फ बिन्नु को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा सभी मुल्जिमों पर चालीस चालीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की रकम को मृतक दिनेश की पत्नी को देने का आदेश कोर्ट ने किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed