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14 मिलावटखोरों पर दो लाख का जुर्माना
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बाराबंकी। मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले 14 कारोबारियों पर एडीएम कोर्ट ने 2.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने सभी विक्रेताओं को जुर्माना जमा करने के संबंध में नोटिस जारी किया है।
एफएसडीए गत नवंबर व दिसंबर माह में अभियान के दौरान जिले के अलग-अलग स्थानों से खाद्य पदार्थों के नूमने लेकर जांच के लिए भेजे थे। जांच में 14 नमूने फेल होने पर उनके खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया। कोर्ट ने दरियाबाद के मनीष की दुकान से भरा गया बर्फी का नमूना जांच में अधोमानक पाए जाने पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सदरुद्दीनपुर निवासी सुशील की दुकान से भरा गया सिंघाडे के आटे का नमूना मिथ्याछाप पाए जाने पर 15 हजार, दूध का नमूना अधोमानक मिलने पर गोहना मित्तई के सुरेन्द्र पर 10 हजार, दूध का नमूना अधोमानक मिलने पर सौरा निवासी हाकिम सिंह पर 10 हजार, नमकीन का नमूना फेल होने पर शहर के भीतरी पीरबटावन निवासी आफताब पर 15 हजार, दूध का नमूना अधोमानक मिलने पर दौलतपुर निवासी अखिलेश पर 12 हजार, काजीपुर निवासी मनोज पर 12 हजार, और पनीर का नमूना अधोमानक मिलने पर योगेश शुक्ला पर 15 हजार जुर्माना लगाया है।
बिना पंजीकरण के दुकान चलाने पर सिद्वौर निवासी अनुज पर 10 दस हजार और रमेश पर 10 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। बेसन का नमूना अधोमानक मिलने पर फतेहपुर के पटेलनगर के दुकानदार रामआसरे पर 20 हजार और खोवा का नमूना अधोमानक मिलने पर टिकैतगंज के दुकानदार अनिल पर 10 हजार, सुनील पर 10 हजार रुपये, दूध का नमूना अधोमानक मिलने पर गदिया निवासी प्रवेश पर 12 हजार, नमकीन का नमूना फेल होने पर भिटरिया के पवन पर 18 हजार और सेवई का नमूना फेल होने पर सिपहिया के आलम पर 12 हजार और निर्माता हमजा सेंवई उद्योग देवा पर 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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वर्जन
न्याय निर्णायक अधिकारी की अदालत ने खाद्य पदार्थों के 14 विक्रेताओं एवं निर्माताओं पर दो लाख दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सभी को नोटिस जारी कर जुर्माना जमा करने का आदेश दिया गया है।
डॉ. टीआर रावत, अभिहीत अधिकारी, एफएसडीए
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एफएसडीए गत नवंबर व दिसंबर माह में अभियान के दौरान जिले के अलग-अलग स्थानों से खाद्य पदार्थों के नूमने लेकर जांच के लिए भेजे थे। जांच में 14 नमूने फेल होने पर उनके खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया। कोर्ट ने दरियाबाद के मनीष की दुकान से भरा गया बर्फी का नमूना जांच में अधोमानक पाए जाने पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सदरुद्दीनपुर निवासी सुशील की दुकान से भरा गया सिंघाडे के आटे का नमूना मिथ्याछाप पाए जाने पर 15 हजार, दूध का नमूना अधोमानक मिलने पर गोहना मित्तई के सुरेन्द्र पर 10 हजार, दूध का नमूना अधोमानक मिलने पर सौरा निवासी हाकिम सिंह पर 10 हजार, नमकीन का नमूना फेल होने पर शहर के भीतरी पीरबटावन निवासी आफताब पर 15 हजार, दूध का नमूना अधोमानक मिलने पर दौलतपुर निवासी अखिलेश पर 12 हजार, काजीपुर निवासी मनोज पर 12 हजार, और पनीर का नमूना अधोमानक मिलने पर योगेश शुक्ला पर 15 हजार जुर्माना लगाया है।
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बिना पंजीकरण के दुकान चलाने पर सिद्वौर निवासी अनुज पर 10 दस हजार और रमेश पर 10 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। बेसन का नमूना अधोमानक मिलने पर फतेहपुर के पटेलनगर के दुकानदार रामआसरे पर 20 हजार और खोवा का नमूना अधोमानक मिलने पर टिकैतगंज के दुकानदार अनिल पर 10 हजार, सुनील पर 10 हजार रुपये, दूध का नमूना अधोमानक मिलने पर गदिया निवासी प्रवेश पर 12 हजार, नमकीन का नमूना फेल होने पर भिटरिया के पवन पर 18 हजार और सेवई का नमूना फेल होने पर सिपहिया के आलम पर 12 हजार और निर्माता हमजा सेंवई उद्योग देवा पर 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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न्याय निर्णायक अधिकारी की अदालत ने खाद्य पदार्थों के 14 विक्रेताओं एवं निर्माताओं पर दो लाख दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सभी को नोटिस जारी कर जुर्माना जमा करने का आदेश दिया गया है।
डॉ. टीआर रावत, अभिहीत अधिकारी, एफएसडीए