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जानलेवा हमले में सगे भाई बरी
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प्राबांदा। बदौसा थाना क्षेत्र के ढिमरहा पुरवा मजरा पौहार निवासी शिवनरेश पुत्र जगन्नाथ सिंह पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 21 फरवरी 2014 की शाम 5.30 बजे उसका भाई राजेन्द्र सिंह खेत से वापस घर आ रहा था। खेत में छिपे आरोपी करन सिंह व रजवा सिंह पुत्रगण बुद्दा (पौहार) ने हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया।
जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पुलिस ने धारा 308, 325, 504, 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी। पंचम अपर जिला सत्र न्यायाधीश खलीकुज्जमां ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की सुनवाई के बाद शनिवार को सुनाए फैसले में दोष सिद्ध न पाए जाने पर आरोपी करन सिंह व रजवा सिंह पुत्रगण बुद्दा को बरी कर दिया। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कमल सिंह दीखित व जितेंद्र सिंह ने मुकदमे की पैरवी की।
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जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पुलिस ने धारा 308, 325, 504, 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी। पंचम अपर जिला सत्र न्यायाधीश खलीकुज्जमां ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की सुनवाई के बाद शनिवार को सुनाए फैसले में दोष सिद्ध न पाए जाने पर आरोपी करन सिंह व रजवा सिंह पुत्रगण बुद्दा को बरी कर दिया। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कमल सिंह दीखित व जितेंद्र सिंह ने मुकदमे की पैरवी की।
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