फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   गैंगस्टर एक्ट में छह को सजा

गैंगस्टर एक्ट में छह को सजा

Thu, 14 Feb 2019 11:27 PM IST
ASIF ASIF ASIF ASIF
Updated Thu, 14 Feb 2019 11:27 PM IST
विज्ञापन
गैंगस्टर एक्ट में छह को  सजा
बांदा। गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने गैंग लीडर सहित छह अभियुक्तों को 10-10 साल की कैद और 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इनमें दो सगे भाई हैं। जुर्माना अदा न करने पर 5-5 माह की अतिरिक्त जेल होगी। अभियुक्त जमानत पर थे। उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजा गया।
विज्ञापन


बिसंडा थाना के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कृपाल सिंह परिहार ने 21 जुलाई 2010 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अजीतपारा गांव व उसके आस-पास के ग्रामीणों ने बताया था कि अपराधी किस्म के भूपेंद्र सिंह उर्फ बाबू (गैंग लीडर) और उसका भाई सबल सिंह पुत्र रघुराज सिंह सहित रामनरायन सिंह पुत्र काशी प्रसाद, छत्रपाल सिंह पुत्र बिंदा सिंह (अजीतपारा), आशीष कुमार त्रिपाठी पुत्र नवल प्रसाद (मोतियारी, गिरवां), राकेश रोशन उर्फ बेटा पुत्र सियाराम (मसुरी) गैंग बनाकर अपराध करके आतंक फैलाए हैं। ग्रामीणों को डरा धमकाकर धन की उगाही करते हैं। इन सभी के खिलाफ कई आपराधिक मामले हैं।
विज्ञापन


पंचम अपर जिला सत्र न्यायाधीश/गैंगेस्टर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश खलीकुज्जमां ने अभियोजन व बचाव पक्ष की सुनवाई के बाद गुरुवार को अपने फैसले में गैंगेस्टर एक्ट की धारा-3 में हरेक अभियुक्त को 10-10 साल की कैद और 5-5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता वसीम उल्ला खां ने 5 गवाह अदालत में पेश किए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed