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Balrampur News: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की जेल

Thu, 26 Oct 2023 11:56 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Thu, 26 Oct 2023 11:56 PM IST
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Rape convict gets 10 years jail
बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जहेंद्र पाल सिंह ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक आरोपी का दोषी करार माना है। कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कारावास के साथ 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अर्थदंड में से 50 हजार रुपये की राशि पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता पवन कुमार वर्मा ने बताया कि थाना लालिया में एक व्यक्ति ने 9 मार्च 2016 को एक तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 11 फरवरी 2016 को गांव का ही कंधईलाल उसकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर कर भगा ले गया। पुलिस ने मुकदमा लिख कर विवेचना शुरू की। पीड़िता के बयान और डाक्टरी परीक्षण के आधार पर पुलिस ने कंधईलाल के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। गवाही व साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने आरोपी कंधईलाल को नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि न चुकाने पर दोषी को 18 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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