फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   28 हजार कर्जदार समिति सदस्यों को नहीं होगा मताधिकार

28 हजार कर्जदार समिति सदस्यों को नहीं होगा मताधिकार

Sat, 20 Jan 2018 12:49 AM IST
Updated Sat, 20 Jan 2018 12:49 AM IST
विज्ञापन
28 हजार कर्जदार समिति सदस्यों को नहीं होगा मताधिकार
28 हजार कर्जदार समिति सदस्यों को नहीं होगा मताधिकार
विज्ञापन


बागपत। सहकारी समितियों पर होने वाले चुनाव में अंतिम मतदाता सूची को जारी कर दी गई। इनमें 28 हजार कर्जदार समिति सदस्यों से मताधिकार का अधिकार नहीं रहेगा। 62078 मतदाताओं की सूची को जारी कर दिया गया है। 29 जनवरी को चुनाव में मतदान करेंगे। शनिवार को नाम निर्देशन पत्र दाखिल होंगे।

जिले की 74 सहकारी समितियों पर 29 जनवरी को संचालक मंडल के लिए मतदान होगा। इसके बाद 30 जनवरी को उप सभापति और सभापति का चुनाव होगा। विभाग ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। शुक्रवार को अंतिम मतदाता सूची का प्रदर्शन किया गया है। सभी समितियों को इसकी जानकारी आपत्तियों के बाद 62078 मतदाताओं की अंतिम सूची जारी कर दी गई। विभाग ने आपत्तियों के आधार पर ऐसे 28 हजार सदस्यों का चयन किया गया है, जिस पर समितियों का कर्ज है। इन सदस्यों को मतदान करने से वंचित रखा जाएगा। समिति पर अंतिम मतदाता सूची को जारी कर दिया गया। जिसके बाद से चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। उम्मीदवारों ने अपने-अपने पक्ष के मतदाताओं के नाम को लिस्ट में खोजबीन की जा रही है। जिला सहायक निबंधन सहकारिता विकास नेहरा ने बताया कि 90 हजार मतदाताओं की 62078 मतदाताओं की अंतिम सूची जारी हो गई है। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के बाद बाद चुनाव की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। उम्मीद है कि कुछ समितियों पर निर्विरोध कार्यकारिणी का भी चुनाव होने की संभावना है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed