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फतेहपुर के प्रेम शंकर को तीन साल की सजा
Updated Fri, 24 Aug 2018 01:00 AM IST
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बागपत। डूंडाहेड़ा स्थित गंगेश्वरी पेपर मिल में सिक्योरिटी गार्ड जितेंद्र सिंह की पांच साल पहले की गई पिटाई के मामले में अभियुक्त प्रेमशंकर को तीन साल की सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। एडीजे तृतीय डॉ. मनु कालिया की कोर्ट में सजा सुनाई गई।
एडीजीसी राजीव कुमार ने बताया कि डूंडा हेड़ा स्थित गंगेश्वरी पेपर मिल में फतेहपुर जनपद के बरैची गांव निवासी जितेंद्र सिंह और प्रेेमशंकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। 27 मार्च 2013 को रात्रि दस बजे प्रेमशंकर ने अपने दोस्त कुलदीप निवासी सरकड़ी जनपद फतेहपुर के साथ मिलकर जितेंद्र सिंह की बेरहमी से पिटाई की थी। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे जिला अस्पताल से मेडिकल कालेज मेरठ के लिए रेफर किया था। उपचार के दौरान 28 मार्च की रात को जितेंद्र सिंह गायब हो गया था। जिसका आज तक कोई पता नहीं चला है। इस मामले में जितेंद्र के बेटे शिवप्रताप सिंह ने खेकड़ा थाने पर प्रेमशंकर और कुलदीप के खिलाफ धारा 308 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कराया । यह मामला एडीजे तृतीय डॉ. मनु कालिया की कोर्ट में चल रहा था। अभियोजन पक्ष की तरफ से छह गवाह पेश किए । अभियुक्त प्रेमशंकर पर दोष सिद्ध हुआ। अभियुक्त कुलदीप के गैर हाजिर होने के कारण उसकी पत्रावली एसटी नंबर 392/18 के रूप में पृथक की गई है। इस मामले में बृहस्पतिवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई हुई। अभियुक्त प्रेमशंकर को तीन साल सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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एडीजीसी राजीव कुमार ने बताया कि डूंडा हेड़ा स्थित गंगेश्वरी पेपर मिल में फतेहपुर जनपद के बरैची गांव निवासी जितेंद्र सिंह और प्रेेमशंकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। 27 मार्च 2013 को रात्रि दस बजे प्रेमशंकर ने अपने दोस्त कुलदीप निवासी सरकड़ी जनपद फतेहपुर के साथ मिलकर जितेंद्र सिंह की बेरहमी से पिटाई की थी। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे जिला अस्पताल से मेडिकल कालेज मेरठ के लिए रेफर किया था। उपचार के दौरान 28 मार्च की रात को जितेंद्र सिंह गायब हो गया था। जिसका आज तक कोई पता नहीं चला है। इस मामले में जितेंद्र के बेटे शिवप्रताप सिंह ने खेकड़ा थाने पर प्रेमशंकर और कुलदीप के खिलाफ धारा 308 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कराया । यह मामला एडीजे तृतीय डॉ. मनु कालिया की कोर्ट में चल रहा था। अभियोजन पक्ष की तरफ से छह गवाह पेश किए । अभियुक्त प्रेमशंकर पर दोष सिद्ध हुआ। अभियुक्त कुलदीप के गैर हाजिर होने के कारण उसकी पत्रावली एसटी नंबर 392/18 के रूप में पृथक की गई है। इस मामले में बृहस्पतिवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई हुई। अभियुक्त प्रेमशंकर को तीन साल सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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