Azamgarh News: बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की बढ़ती जा रही मुश्किलें, एक और मामले में जमानत अर्जी खारिज
आजमगढ़ में एमपी-एमएलए कोर्ट ने चुनाव कर्मी से लैपटॉप लूट मामले में बाहुबली सपा विधायक रमाकांत यादव की जमानत खारिज कर दी है।
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आजमगढ़ के फूलपुर पवई सीट से बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की मुश्किलें कम होने के जगह लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। जेल में बंद रमाकांत यादव की एक और जमानत अर्जी बुधवार को एमपी-एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट में खारिज कर दी गई। रमाकांत के अधिवक्ता आद्या प्रसाद दूबे ने बताया कि लूट के मामले सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
मामला चकवल मतगणना स्थल पर एक कर्मी से लैपटॉप लूटने के प्रयास का है। पूर्व सांसद व वर्तमान में फूलपुर पवई सीट से सपा विधायक रमाकांत यादव पर सात मुकदमे दर्ज हैं। उनका नाम माहुल जहरीली शराब कांड के साथ ही विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान चकवल मतगणना केंद्र पर कर्मी से लैपटॉप लूट मामले में भी शामिल हो गया है।
जेल में बंद रमाकांत से मिलने आए थे अखिलेश यादव
इस मामले में जमानत के लिए रमाकांत यादव की तरफ से उनके वकील आद्याशंकर दूबे ने एमपी-एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट अशोक कुमार की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल किया था। जिसे बुधवार को न्यायायाधीश ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। कुछ दिन पहले ही सरायमीर थाने में रमाकांत के खिलाफ दर्ज एससी-एसटी के मुकदमे में जमानत मिली थी।
माहुल जहरीली शराब कांड व चकवल मतगणना के दौरान कर्मी से लैपटॉप लूट के प्रयास मामले में जमानत न मिलने से वे जेल की सलाखों के पीछे हैं। 22 जुलाई को सपा मुखिया अखिलेश यादव भी जेल पहुंच कर रमाकांत से मुलाकात कर चुके हैं। इस मुलाकात ने प्रदेश स्तर पर सुर्खियां बटोरी थी।