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बगैर अनुमति लाउडस्पीकर न बजाने का निर्देश

Sat, 13 Jan 2018 11:16 PM IST
Updated Sat, 13 Jan 2018 11:16 PM IST
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बगैर अनुमति लाउडस्पीकर न बजाने का निर्देश
आजमगढ़। कोर्ट के आदेशानुसार 15 जनवरी के बाद किसी भी दशा में बगैर अनुमति लिए धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर नहीं बजने दिया जाएगा। यदि इसके बाद भी कहीं लाउडस्पीकर बजने की शिकायत मिली तो संबंधित थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को पुलिस लाइन परिसर में आयोजित क्राइम मीटिंग में एसपी अजय कुमार साहनी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया। साथ ही अपराध नियंत्रण में न करने वाले थानाध्यक्षों को एक मौका दिया है।
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कोर्ट का आदेश है कि 15 जनवरी तक उन सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटवा दिए जाए जो बगैर परमिशन के बज रहे हैैं। इसके बाद धार्मिक स्थल पर जो भी लाउडस्पीकर उसके लिए अनुमति आवश्यक है। आदेश के अनुपालन के लिए शनिवार को एसपी अजय कुमार साहनी ने क्राइम मीटिंग बुलाई। जिसमें निर्धारित समय के भीतर सभी धार्मिक स्थलों की पहचान कर उन पर से लाउडस्पीकर हटाने का निर्देश दिया। साथ ही चेतावनी दी कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीटिंग के दौरान जिन थाना क्षेत्रों में अपराध बढ़ गया है। उन्हें जमकर फटकार लगाते हुए नियंत्रण और लंबित घटनाओं के खुलासा करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर एसपी सिटी सुभाष चंद्र गंगवार, एसपी ग्रामीण नरेंद्र प्रताप सिंह के अलावा सभी सर्किल के सीओ, थानाध्यक्ष और कोतवाल मौजूद रहे।
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