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आजमगढ़ में डीएम की कार्रवाई: हर्ष फायरिंग मामले में लाइसेंसी शस्त्र निरस्त, वीडियो वायरल होने पर की गई जांच

Wed, 26 Aug 2026 02:33 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़।
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़। Published by: Pragati Chand Updated Wed, 26 Aug 2026 02:33 PM IST
सार

आजमगढ़ में पूजा के दौरान हर्ष फायरिंग करने पर लाइसेंसी शस्त्र को निरस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो की जांच के बाद की गई है।

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DM  action in Azamgarh Licensed weapon revoked in celebratory firing case
gun License - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आजमगढ़ जिले के थाना रानी की सराय क्षेत्र में पूजा के अवसर पर लाइसेंसी शस्त्र से हर्ष फायरिंग करने के मामले में डीएम ने आरोपी अरविंद कुमार मिश्रा का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो की जांच के बाद की गई है।

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थाना प्रभारी रानी की सराय विमल प्रकाश राय ने बताया कि ग्राम गाहूखोर गोबरही स्थित मंदिर में पूजा के दौरान अरविंद कुमार मिश्रा ने अपने लाइसेंसी शस्त्र से हर्ष फायरिंग की थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। 
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जांच में फायरिंग करने वाले व्यक्ति की पहचान अरविंद कुमार मिश्रा के रूप में हुई। उसके नाम एसबीबीएल गन दर्ज है। हर्ष फायरिंग के संबंध में उसके विरुद्ध थाना रानी की सराय में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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पुलिस की आख्या और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की गई। नियमानुसार, लाइसेंसधारी को सुनवाई और अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। सभी तथ्यों और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद, डीएम ने उनके लाइसेंस को निरस्त कर दिया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही जारी है।

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