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Azamgarh News: बकाया रुपये मांगने पर चाकू से हत्या करने वाले को उम्रकैद

Wed, 26 Aug 2026 01:31 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:31 AM IST
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Life imprisonment for man who stabbed to death for demanding outstanding money
गाय खरीदने के बकाया रुपये मांगने पर चाकू से हमला कर हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 31 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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यह फैसला मंगलवार को एएसजे/एंटी करप्शन (एसपीएल) कोर्ट नंबर-1, अजय कुमार शाही, आजमगढ़ ने सुनाया। कंधरापुर थाना क्षेत्र के मातनपुर गांव निवासी कुमारी अर्चना यादव ने 12 अक्तूबर 2017 को पुलिस को तहरीर दी थी।
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आरोप था कि उनके पिता से गाय खरीदने के बकाया रुपये मांगने पर गांव के ही रामहित यादव ने चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी। तहरीर के आधार पर कंधरापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने रामहित यादव को दोषसिद्ध पाया। अदालत ने दोषी रामहित यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 31 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
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