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Azamgarh News: बकाया रुपये मांगने पर चाकू से हत्या करने वाले को उम्रकैद
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गाय खरीदने के बकाया रुपये मांगने पर चाकू से हमला कर हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 31 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
यह फैसला मंगलवार को एएसजे/एंटी करप्शन (एसपीएल) कोर्ट नंबर-1, अजय कुमार शाही, आजमगढ़ ने सुनाया। कंधरापुर थाना क्षेत्र के मातनपुर गांव निवासी कुमारी अर्चना यादव ने 12 अक्तूबर 2017 को पुलिस को तहरीर दी थी।
आरोप था कि उनके पिता से गाय खरीदने के बकाया रुपये मांगने पर गांव के ही रामहित यादव ने चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी। तहरीर के आधार पर कंधरापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने रामहित यादव को दोषसिद्ध पाया। अदालत ने दोषी रामहित यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 31 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
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यह फैसला मंगलवार को एएसजे/एंटी करप्शन (एसपीएल) कोर्ट नंबर-1, अजय कुमार शाही, आजमगढ़ ने सुनाया। कंधरापुर थाना क्षेत्र के मातनपुर गांव निवासी कुमारी अर्चना यादव ने 12 अक्तूबर 2017 को पुलिस को तहरीर दी थी।
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आरोप था कि उनके पिता से गाय खरीदने के बकाया रुपये मांगने पर गांव के ही रामहित यादव ने चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी। तहरीर के आधार पर कंधरापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने रामहित यादव को दोषसिद्ध पाया। अदालत ने दोषी रामहित यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 31 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।