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31 मार्च तक जमा करें बकाया, नहीं तो कट हो जाएगी बिजली
Updated Fri, 16 Feb 2018 01:08 AM IST
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आजमगढ़। बिजली बकाया वसूली के लिए शासन ने सख्त फरमान दिया है। 31 मार्च तक शत प्रतिशत बकाया वसूली का लक्ष्य निर्धारित है। यदि इस तिथि तक बकाया नहीं जमा हुआ तो विभाग उपभोक्ता की बिजली काट देगा और एफआईआर के साथ ही आरसी भी जारी होगी।
अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम चंद्रेश उपाध्याय ने बताया कि इसके लिए तीन टीमें गठित की गई है। जिसमें एक की जिम्मेदारी एसडीओ खंड प्रथम विकास सिंह, दूसरे की एसडीओ खंड द्वितीय संदीप प्रजापति और तीसरे की एसडीओ खंड तृतीय विजय यादव को दी गई है। सभी टीमों में दो से तीन जेई और अन्य कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। सभी टीमें बकायेदारों के यहां पहुंच कर बकाया जमा कराने की कवायद में जुट गई है। जो भी उपभोक्ता बकाया नहीं जमा करेंगा उसकी बिजली काट दी जाएगी। इसके बाद भी यदि वह कटिया कनेक्शन द्वारा बिजली का उपभोग करते पकड़ा गया तो एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही आरसी भी जारी करायी जाएगी। उन्होंने बिजली उपभोक्ताओं से अनुरोध किया कि बकाये का भुगतान 31 मार्च के पूर्व अवश्य कर दें। यदि किसी को बिल में गड़बड़ी की शिकायत है तो वह तत्काल कार्यालय पहुंच कर अथवा वसूली टीम के माध्यम से सहीं करा सकता है।
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अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम चंद्रेश उपाध्याय ने बताया कि इसके लिए तीन टीमें गठित की गई है। जिसमें एक की जिम्मेदारी एसडीओ खंड प्रथम विकास सिंह, दूसरे की एसडीओ खंड द्वितीय संदीप प्रजापति और तीसरे की एसडीओ खंड तृतीय विजय यादव को दी गई है। सभी टीमों में दो से तीन जेई और अन्य कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। सभी टीमें बकायेदारों के यहां पहुंच कर बकाया जमा कराने की कवायद में जुट गई है। जो भी उपभोक्ता बकाया नहीं जमा करेंगा उसकी बिजली काट दी जाएगी। इसके बाद भी यदि वह कटिया कनेक्शन द्वारा बिजली का उपभोग करते पकड़ा गया तो एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही आरसी भी जारी करायी जाएगी। उन्होंने बिजली उपभोक्ताओं से अनुरोध किया कि बकाये का भुगतान 31 मार्च के पूर्व अवश्य कर दें। यदि किसी को बिल में गड़बड़ी की शिकायत है तो वह तत्काल कार्यालय पहुंच कर अथवा वसूली टीम के माध्यम से सहीं करा सकता है।
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