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रेप के एक आरोपी को उम्र कैद, दो बरी
अमर उजाला ब्यूरो औरैया
Updated Fri, 18 Dec 2015 10:56 PM IST
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विशेष न्यायाधीश एडीजे अंगद प्रसाद ने थाना दिबियापुर क्षेत्र के गाम समाधान पुर्वा के पास बन रहे सीएमओ आवास व कार्यालय में मजदूरी कर रही दलित युवती के साथ बलात्कार के एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं एक लाख पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया। जबकि इसी मामले में दो लोगों को दोष मुक्त का आदेश सुनाया।
ग्राम कमोखर थाना विवांर जिला हमीरपुर निवासी पीड़िता ने थाना दिबियापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार वह व उसके परिवार के लोग ग्राम पुर्वा समाधान के पास बन रहे सीएमओ कार्यालय व आवास में मजदूरी करते हैं। गत 22 अगस्त 2011 की रात लगभग 12 बजे वह अपने पति व बच्चों के साथ छत पर रो रही थी।
तभी ग्राम सरायमीरा थाना छिबरामऊ जिला कन्नौज निवासी संदीप सिंह पुत्र रामेंद्र सिंह छत पर आया। उसे पकड़ कर मुंह दबा दिया तथा जबरन नीचे ले गया। नीचे खड़ी गाड़ी के पास देवेंद्र तिवारी ठेकेदार निवासी कल्याणपुर, कानपुर मौजूद था। जबरन उसे बिठाकर हर्राजपुर ले गए। वहां संदीप सिंह व देवेंद्र तिवारी ने युवती के साथ गाड़ी में बलात्कार किया।
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जैसे ही चालक प्रदीप गाड़ी के अंदर आया तो वह धक्का मारकर भाग गई। बाद में घर पर आकर पति को आपबीती बताई। दिबियापुर थाने में संदीप सिंह, देवेंद्र तिवारी व प्रदीप कुशवाहा के खिलाफ धारा 376 आईपीसी व उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत हुआ। आरोप पत्र के आधार पर यह मुकदमा एडीजे अंगद प्रसाद की कोर्ट में चला।
अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मिश्रा व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने देवेंद्र तिवारी व प्रदीप कुशवाहा को दोषमुक्त कर बरी कर दिया। जबकि मुख्य आरोपी युवक संदीप सिंह को बलात्कार में आजीवन कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड तथा अनुसूचित जाति अधिनियम में तीन साल की कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अर्थदंड अदा न करने पर ढाई साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी। पेशगार नवनीत दुबे ने बताया कि कोर्ट ने वसूले गए अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया है।
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ग्राम कमोखर थाना विवांर जिला हमीरपुर निवासी पीड़िता ने थाना दिबियापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार वह व उसके परिवार के लोग ग्राम पुर्वा समाधान के पास बन रहे सीएमओ कार्यालय व आवास में मजदूरी करते हैं। गत 22 अगस्त 2011 की रात लगभग 12 बजे वह अपने पति व बच्चों के साथ छत पर रो रही थी।
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तभी ग्राम सरायमीरा थाना छिबरामऊ जिला कन्नौज निवासी संदीप सिंह पुत्र रामेंद्र सिंह छत पर आया। उसे पकड़ कर मुंह दबा दिया तथा जबरन नीचे ले गया। नीचे खड़ी गाड़ी के पास देवेंद्र तिवारी ठेकेदार निवासी कल्याणपुर, कानपुर मौजूद था। जबरन उसे बिठाकर हर्राजपुर ले गए। वहां संदीप सिंह व देवेंद्र तिवारी ने युवती के साथ गाड़ी में बलात्कार किया।
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जैसे ही चालक प्रदीप गाड़ी के अंदर आया तो वह धक्का मारकर भाग गई। बाद में घर पर आकर पति को आपबीती बताई। दिबियापुर थाने में संदीप सिंह, देवेंद्र तिवारी व प्रदीप कुशवाहा के खिलाफ धारा 376 आईपीसी व उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत हुआ। आरोप पत्र के आधार पर यह मुकदमा एडीजे अंगद प्रसाद की कोर्ट में चला।
अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मिश्रा व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने देवेंद्र तिवारी व प्रदीप कुशवाहा को दोषमुक्त कर बरी कर दिया। जबकि मुख्य आरोपी युवक संदीप सिंह को बलात्कार में आजीवन कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड तथा अनुसूचित जाति अधिनियम में तीन साल की कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अर्थदंड अदा न करने पर ढाई साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी। पेशगार नवनीत दुबे ने बताया कि कोर्ट ने वसूले गए अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया है।