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कोतवाल पर कार्रवाई के लिए आईजी को भेजा पत्र
Auraiya, Uttar pradesh, India
Updated Sun, 14 Aug 2016 12:09 AM IST
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औचक निरीक्षण का हवाला देकर फर्जी सीआईडी इंस्पेक्टर दुकानदारों से दो हजार रुपये तक ऐंठ रहा था।
- फोटो : Demo Pic
एचटी लाइन की चपेट में आकर पुत्र की मौत के बाद खानपुर निवासी पीड़ित की शिकायत पर उपभोक्ता फोरम ने 2014 में बिजली विभाग को मुआवजा देने के आदेश दिए थे। मुआवजा अदा न करने पर एक्सईएन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ। गैर जमानती वारंट के अनुपालन में कोतवाल ने एक्सईएन को गिरफ्तार कर फोरम में पेश नही किया। इस पर फोरम अध्यक्ष श्याम बिहारी शर्मा ने आईजी को पत्र जारी कर एसपी पर आदेश के पालन में लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं कोतवाली प्रभारी औरैया के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है।
13 अप्रैल 2014 को कस्बा खानपुर में एचटी लाइन का तार टूटकर गिरने से चपेट में आए रासिल पुत्र रईस खां गंभीर रूप से घायल हो गया था। बाद में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मामले में बिजली विभाग की ओर से मृतक के परिवारीजनों को मुआवजा देने में कोताही बरती गई। जिस पर रईस व उसकी पत्नी सितारा बेगम ने बिजली विभाग के खिलाफ उपभोक्ता फोरम की शरण ली। उपभोक्ता फोरम ने चार जून 2015 को बिजली विभाग एक्सईएन औरैया को आदेश जारी कर पीड़ित परिवार को पांच लाख 25 हजार रुपये का भुगतान करने के निर्देश दिए। लेकिन एक्सईएन ने पीड़ितों को मुआवजा देने में कोई रुचि नहीं दिखाई।
इस पर फोरम ने 10 अगस्त 2016 को एक्सईएन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। एसपी से तुरंत वारंटी एक्सईएन औरैया को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए। लेकिन आज तक आदेश का पालन नहीं हो सका। इस पर फोरम की ओर से आईजी कानपुर मंडल को पत्र जारी कर वारंटी की गिरफ्तारी में एसपी औरैया व कोतवाली प्रभारी पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। आईजी से आदेश का पालन न करने पर अभियुक्त एक्सईएन बिजली को गिरफ्तार कर फोरम के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के आदेश का पालन कराए जाने को कहा गया है। आदेश के अनुपालन में लापरवाही पर कोतवाली प्रभारी औरैया के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है।
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13 अप्रैल 2014 को कस्बा खानपुर में एचटी लाइन का तार टूटकर गिरने से चपेट में आए रासिल पुत्र रईस खां गंभीर रूप से घायल हो गया था। बाद में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मामले में बिजली विभाग की ओर से मृतक के परिवारीजनों को मुआवजा देने में कोताही बरती गई। जिस पर रईस व उसकी पत्नी सितारा बेगम ने बिजली विभाग के खिलाफ उपभोक्ता फोरम की शरण ली। उपभोक्ता फोरम ने चार जून 2015 को बिजली विभाग एक्सईएन औरैया को आदेश जारी कर पीड़ित परिवार को पांच लाख 25 हजार रुपये का भुगतान करने के निर्देश दिए। लेकिन एक्सईएन ने पीड़ितों को मुआवजा देने में कोई रुचि नहीं दिखाई।
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इस पर फोरम ने 10 अगस्त 2016 को एक्सईएन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। एसपी से तुरंत वारंटी एक्सईएन औरैया को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए। लेकिन आज तक आदेश का पालन नहीं हो सका। इस पर फोरम की ओर से आईजी कानपुर मंडल को पत्र जारी कर वारंटी की गिरफ्तारी में एसपी औरैया व कोतवाली प्रभारी पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। आईजी से आदेश का पालन न करने पर अभियुक्त एक्सईएन बिजली को गिरफ्तार कर फोरम के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के आदेश का पालन कराए जाने को कहा गया है। आदेश के अनुपालन में लापरवाही पर कोतवाली प्रभारी औरैया के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है।
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