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कमलेश पाठक की गैंगस्टर मामले की जमानत याचिका पर सुनवाई 22 को
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औरैया। शहर के चर्चित दोहरे हत्याकांड के दो साल से अधिक समय से जेल काट रहे सपा एमएलसी कमलेश पाठक ने गैंगस्टर मामले में जमानत याचिका की सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।
अधिवक्ता मंजुल चौबे व उसकी चचेरी बहन सुधा की 15 मार्च 2020 को नरायनपुर मोहल्ला स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने सपा एमएलसी कमलेश पाठक तथा उनके दो सगे भाई पूर्व ब्लॉक प्रमुख संतोष पाठक व रामू पाठक समेत 11 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
दोहरे हत्याकांड की सुनवाई विशेष न्यायालय एमपीएमएलए कोर्ट में चल रही है। हत्या के मामले में कमलेश पाठक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है, लेकिन उनके खिलाफ लगे गैंगस्टर के मामले में अभी सत्र न्यायालय से जमानत मिलना शेष है।
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मंगलवार को तय तिथि पर कमलेश पाठक समेत सभी 11 आरोपी विभिन्न जेलों से कोर्ट लाए गए, लेकिन गवाह के न आने से तारीख 26 अप्रैल की लगा दी गई। इधर कमलेश पाठक ने जेल से बाहर आने में बाधक गैंगस्टर मामले में जमानत पाने के लिए याचिका विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रजत सिन्हा की कोर्ट में दायर की। केश डायरी न आने के कारण सुनवाई की तिथि 22 अप्रैल तय की गई।
कड़ी सुरक्षा में जेलों से आए सभी आरोपियों को एडीजे रजत सिन्हा की कोर्ट में पेश किया गया। जहां से सभी वापस जेल भेज दिए गए। अभियोजन के अधिवक्ता एडीजीसी रमेश चंद्र मिश्रा व हृदय नारायण पांडेय व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की मौजूदगी में न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण कराई गई।
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अधिवक्ता मंजुल चौबे व उसकी चचेरी बहन सुधा की 15 मार्च 2020 को नरायनपुर मोहल्ला स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने सपा एमएलसी कमलेश पाठक तथा उनके दो सगे भाई पूर्व ब्लॉक प्रमुख संतोष पाठक व रामू पाठक समेत 11 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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दोहरे हत्याकांड की सुनवाई विशेष न्यायालय एमपीएमएलए कोर्ट में चल रही है। हत्या के मामले में कमलेश पाठक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है, लेकिन उनके खिलाफ लगे गैंगस्टर के मामले में अभी सत्र न्यायालय से जमानत मिलना शेष है।
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मंगलवार को तय तिथि पर कमलेश पाठक समेत सभी 11 आरोपी विभिन्न जेलों से कोर्ट लाए गए, लेकिन गवाह के न आने से तारीख 26 अप्रैल की लगा दी गई। इधर कमलेश पाठक ने जेल से बाहर आने में बाधक गैंगस्टर मामले में जमानत पाने के लिए याचिका विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रजत सिन्हा की कोर्ट में दायर की। केश डायरी न आने के कारण सुनवाई की तिथि 22 अप्रैल तय की गई।
कड़ी सुरक्षा में जेलों से आए सभी आरोपियों को एडीजे रजत सिन्हा की कोर्ट में पेश किया गया। जहां से सभी वापस जेल भेज दिए गए। अभियोजन के अधिवक्ता एडीजीसी रमेश चंद्र मिश्रा व हृदय नारायण पांडेय व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की मौजूदगी में न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण कराई गई।