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फसल अवशेष जलाने पर वसूला जाएगा जुर्माना: डीएम

Fri, 25 Oct 2019 01:09 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Oct 2019 01:09 AM IST
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agriculture
औरैया। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्राप रेजीड्यू योजना के तहत गुरुवार को दिबियापुर के नारायणी मंडपम में डीएम की अध्यक्षता में जिलास्तरीय किसान जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में डीएम अभिषेक सिंह ने फसल अवशेष जलाने से रोकने के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय नोडल अधिकारियों व लेखपालों को निर्देश दिया। साथ ही कहा कि यदि कहीं से फसल अवशेष जलाने की सूचना प्राप्त होती है तो तुरंत दोषी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराते हुए नियमानुसार जुर्माना वसूला जाए।
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गोष्ठी में डीएम अभिषेक सिंह ने लेखपालों व ग्राम प्रधानों को निर्देश दिए कि फसल अवशेष जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। तहसील स्तर पर एसडीएम सीओ तथा कृषि विभाग के अधिकारियों का सचल दस्ता गठित किया गया है, जो क्षेत्र में भ्रमण कर फसल अवशेष जलाने की घटना की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल मौके पर पहुंच कर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करेगा। फसल अवशेष जलाने से रोकने के लिए सभी थानाध्यक्षों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है।
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गोष्ठी में उप कृषि निदेशक विजय कुमार ने किसानों, लेखपालों, ग्राम प्रधानों को बताया गया कि सेटेलाइट के माध्यम से फसल अवशेष जलाए जाने की घटनाओं की निगरानी की जाती है। दो एकड़ क्षेत्रफल में फसल अवशेष जलाने पर 2500 रुपये, दो से पांच एकड़ क्षेत्रफल में 5000 रुपये तथा इसके अधिक क्षेत्रफल में फसल अवशेष जलाने पर 15000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
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