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Auraiya News: मतदाता सूची से नाम कटने की भ्रामक सूचना पर होगी कार्रवाई
Sun, 08 Feb 2026 11:56 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Sun, 08 Feb 2026 11:56 PM IST
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औरैया। कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों पर दिबियापुर विधानसभा क्षेत्र के कुछ मतदाताओं के नाम फार्म-7 की आपत्ति के आधार पर कटने की सूचना वायरल हुई। मामले का अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। इस सूचना को भ्रामक बताते हुए विधिक कार्रवाई की गई।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों में विधानसभा क्षेत्र दिबियापुर के तहत भाग संख्या 350 व 351 में कुछ मतदाताओं के नाम काटने की प्रसारित भ्रामक सूचना का संज्ञान लिया गया है।
उन्होंने इस भ्रामक सूचना का खंडन करते हुए बताया है कि वर्तमान में दावे व आपत्ति लिए जा रहे हैं। यदि किसी मतदाता के बारे में कोई आपत्ति फार्म-7 से प्राप्त होती है तो आपत्ति करने वाले और जिसके विरुद्ध आपत्ति की गई है उस संबंधित को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जाता है।
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उन्होंने बताया कि सुनवाई के बाद यदि आपत्ति सही पाई जाती है तो उसके आधार पर मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली से विलोपित किया जाता है। उन्होंने यह भी बताया है कि वर्तमान में किसी भी मतदाता का नाम नहीं काटा गया है। सभी मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट रोल में हैं।
निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण कार्य में भ्रामक सूचना फैलाने वालों के विरुद्ध जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धाराओं के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दावे व आपत्तियां दाखिल किए जाने की अवधि छह मार्च तक है।
निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 10 अप्रैल को
डीएम के अनुसार नोटिस जारी किए जाने, सुनवाई, सत्यापन के साथ ही दावे व आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। गणना प्रपत्रों पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्णय किए जाने की अवधि 27 मार्च तक है।
निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 10 अप्रैल को होगा। यदि किसी तरह की समस्या आ रही है तो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सेंटर (डीसीसी) से संपर्क कर सकते हैं। इसका टोल फ्री नंबर 1950 व टेलीफोन नंबर 05683-249533 है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों में विधानसभा क्षेत्र दिबियापुर के तहत भाग संख्या 350 व 351 में कुछ मतदाताओं के नाम काटने की प्रसारित भ्रामक सूचना का संज्ञान लिया गया है।
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उन्होंने इस भ्रामक सूचना का खंडन करते हुए बताया है कि वर्तमान में दावे व आपत्ति लिए जा रहे हैं। यदि किसी मतदाता के बारे में कोई आपत्ति फार्म-7 से प्राप्त होती है तो आपत्ति करने वाले और जिसके विरुद्ध आपत्ति की गई है उस संबंधित को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जाता है।
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उन्होंने बताया कि सुनवाई के बाद यदि आपत्ति सही पाई जाती है तो उसके आधार पर मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली से विलोपित किया जाता है। उन्होंने यह भी बताया है कि वर्तमान में किसी भी मतदाता का नाम नहीं काटा गया है। सभी मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट रोल में हैं।
निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण कार्य में भ्रामक सूचना फैलाने वालों के विरुद्ध जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धाराओं के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दावे व आपत्तियां दाखिल किए जाने की अवधि छह मार्च तक है।
निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 10 अप्रैल को
डीएम के अनुसार नोटिस जारी किए जाने, सुनवाई, सत्यापन के साथ ही दावे व आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। गणना प्रपत्रों पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्णय किए जाने की अवधि 27 मार्च तक है।
निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 10 अप्रैल को होगा। यदि किसी तरह की समस्या आ रही है तो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सेंटर (डीसीसी) से संपर्क कर सकते हैं। इसका टोल फ्री नंबर 1950 व टेलीफोन नंबर 05683-249533 है।