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पुरानी गन्ना पर्ची पर तौल करने पर होगी कार्रवाई
Updated Sun, 25 Nov 2018 01:20 AM IST
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मंडी धनौरा। यदि कोई भी गन्ना उत्पादक तीन से अधिक दिन पुरानी पर्ची पर गन्ना लेकर मिल गेट व क्रय केंद्र पर पहुचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं पुराना व टूटा हुआ गन्ना लाने पर किसान का सटटा बंद करा दिया जाएगा। यह जानकारी वेव इंडस्ट्रीज के महाप्रबंधक गन्ना जगतवीर सिंह ने दी है।
गन्ना महाप्रबंधक जगतवीर सिंह ने बताया कि नई गन्ना सटटा नीति के अनुसार यदि कोई भी किसान चीनी मिल द्वारा तौल के लिए अनुमन्य अवधि के बाद गन्ना लेकर आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने गन्ना उत्पादकों से अपील की है कि यदि उनकी गन्ना पर्ची तीन दिन से अधिक पुरानी हो गई है तो उसको संबंधित गन्ना समिति के कार्यालय में जमा कराकर वहां से दूसरी पर्ची प्राप्त कर लें।
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उन्होंने कहा कि पुराना व डूडा हुआ गन्ना लाने पर मिल उसकी तौल नहीं करेगी और समिति के माध्यम से ऐसे किसानों का सटटा बंद करा दिया जाएगा। वेव इंडस्ट्रीज की ओर से इस संबंध में सभी गन्ना समितियों को भी लिखित में अवगत करा दिया गया है।
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गन्ना महाप्रबंधक जगतवीर सिंह ने बताया कि नई गन्ना सटटा नीति के अनुसार यदि कोई भी किसान चीनी मिल द्वारा तौल के लिए अनुमन्य अवधि के बाद गन्ना लेकर आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने गन्ना उत्पादकों से अपील की है कि यदि उनकी गन्ना पर्ची तीन दिन से अधिक पुरानी हो गई है तो उसको संबंधित गन्ना समिति के कार्यालय में जमा कराकर वहां से दूसरी पर्ची प्राप्त कर लें।
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उन्होंने कहा कि पुराना व डूडा हुआ गन्ना लाने पर मिल उसकी तौल नहीं करेगी और समिति के माध्यम से ऐसे किसानों का सटटा बंद करा दिया जाएगा। वेव इंडस्ट्रीज की ओर से इस संबंध में सभी गन्ना समितियों को भी लिखित में अवगत करा दिया गया है।