{"_id":"58bb05f34f1c1b524383139e","slug":"direction-to-lodge-the-case-of-fraud-on-the-former-bank-manager","type":"story","status":"publish","title_hn":"धोखाधड़ी में पूर्व बैंक प्रबंधक समेत तीन पर केस के निर्देश","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
धोखाधड़ी में पूर्व बैंक प्रबंधक समेत तीन पर केस के निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो/अंबेडकरनगर
Updated Sat, 04 Mar 2017 11:52 PM IST
विज्ञापन
धोखाधड़ी
- फोटो : symbolic
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
स्वयं सहायता समूह के गठन में धांधली की शिकायत पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बड़ौदा ग्रामीण बैंक की महमदपुर हमजा शाखा के तत्कालीन प्रबंधक समेत तीन लोगों के विरुद्ध केस दर्ज करने का निर्देश थानाध्यक्ष जलालपुर को दिया है।
विज्ञापन
जलालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ओझीपुर गांव निवासी मंतराम ने न्यायालय में दाखिल प्रार्थना पत्र में कहा कि महमदपुर हमजा स्थित बड़ौदा ग्रामीण बैंक शाखा में तैनात रहे तत्कालीन शाखा प्रबंधक मूलचंद्र ने ओझीपुर गांव निवासी सुनील व जेठू के साथ मिलकर उसे झांसे में डालते हुए एक स्वयं सहायता समूह का गठन करने को कहा।
विज्ञापन
उसने सुनील समेत 14 लोगों को मिलाकर समूह का गठन किया। इसके बाद सुनील व जेठू ने आपस में मिलकर 57 हजार रुपए हड़प लिए। काफी दबाव के बाद वे दोनों उन्हें बैंक मैनेजर मूलचंद्र के पास ले गए, जिन्होंने बताया कि रकम जमा हो गई है। बाद में उसके पास बकाए का नोटिस आया तो पता चला कि रकम जमा ही नहीं की गई थी। इस पर जब वह सुनील व जेठू के पास गया तो उसे धमकी दी गई।
विज्ञापन
प्रकरण की शिकायत थाने में की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पर अब उसने कार्रवाई के लिए न्यायालय का सहारा लिया। अधिवक्ता सुभाष वर्मा ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने मामले में केस दर्ज कर विवेचना करने का निर्देश जलालपुर पुलिस को दिया है।