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वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी अतीक अहमद के मुकदमों की गवाही, अर्जी मंजूर
Thu, 22 Oct 2020 09:50 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 22 Oct 2020 09:50 PM IST
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Ateeq Ahmed
स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने पूर्व सांसद अतीक अहमद के मुकदमों में गवाही वीडियो कांफ्रेंसिंग से कराए जाने तथा अदालत में तलब नहीं करने की अर्जी को मंजूर कर लिया है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज डॉ बालमुकुंद ने अतीक अहमद की ओर से उनके अधिवक्ता खान शौलत , खान फरहत तथा राधेश्याम पांडे व शासन की ओर से डीजीसी गुलाब चंद्र अग्रहरी , विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार सिंह तथा एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुन कर दिया है।
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पूर्व सांसद अतीक अहमद के अधिवक्ताओं की ओर से धूमनगंज में दर्ज जानलेवा हमले के एक सत्र विचारण के मुकदमे में स्पेशल कोर्ट के सामने अर्जी देकर कहा है कि उन्हें कोर्ट में साबरमती गुजरात जेल से तलब न किया जाए गवाही की कार्यवाही में उनकी उपस्थिति वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की जाए।
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सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि मुकदमे में गवाही दर्ज होनी है। अभियुक्त के स्वास्थ्य और सुरक्षा का खतरा बताया गया है और कोरोना महामारी के कारण मास्क एवं सामाजिक दूरी भी बनाए रखनी है।
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अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि इस अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है परंतु इस मुकदमे की कार्यवाही वीडियो कांफ्रेंसिंग से कराए जाने की अपेक्षा सुप्रीम कोर्ट ने की है इसलिए इस अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए जिला जज को पत्र लिखा जाए और गवाह को तलब किया जाए।