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आधा दर्जन से ज्यादा पशु तस्करों पर पुलिस ने लगाया गैंगेस्टर
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Sun, 11 Jun 2017 02:28 AM IST
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मवेशियों
- फोटो : अमर उजाला
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थाना क्षेत्र के मलावां खुर्द और बुजुर्ग गांव समेत थरवई के आधा दर्जन से ज्यादा पशु तस्करों के खिलाफ झूंसी पुलिस ने शनिवार को गैगेंस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। गैंग का सक्रिय सरगना अपने भाई और अन्य साथियों के साथ तस्करी को अंजाम देता था। तकरीबन छह माह पहले आरोपी पशु तस्करों को ग्रामीणों ने रात के अंधेरे में पशुओं को चोरी कर ले जाते वक्त धर दबोचा था। बाद में पुलिस ने सभी के खिलाफ लिखापढ़ी कर जेल भेज दिया था।
इलाके के मलावां गांव में पिछले कई साल से गोकशी का कारोबार बेखौफ संचालित हो रहा था। सूबे में निजाम बदलने और अवैध बूचड़खानों के बंद होने से पशुओं की तस्करी तथा उसके मांस का अवैध कारोबार यहां भी बंद हो गया। इसके पहले पशु तस्करों ने पशु पालकों का जीना हराम कर रखा था। रात के अंधेरे में चार पहिया वाहनों से पशुओं को लादकर पशु तस्कर आराम से फरार हो जाते थे। थाना क्षेत्र के कछारी गांव बदरा, सोनौटी, ढोलबजवा, इब्राहिमपुर, चमनगंज, उस्तापुर-महमूदाबाद समेत अन्य ग्रामसभाओं के पशु पालक पशु तस्करों से आजीज आ चुके थे। पहली जनवरी 2017 की रात पशु तस्करों ने चमनगंज गांव में धावा बोला था। शातिर तस्कर रात के अंधेरे में यहां से कई भैंसो को लादकर भागने की तैयारी में थे। तभी ग्रामीणों ने चोरों को दौड़ा लिया। इस दौरान शातिर पशु तस्कर कुछ पशुओं को वाहन में लादकर वहां से भागने में सफल हो गए।
मामले की जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस कंट्रोल रूम को दी तो हरकत में आई। पुलिस टीम ने मलावां गांव में छापेमारी कर ग्रामीणों की मदद से पशुओं समेत तस्करों को दबोच लिया तथा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब उन्हीं पशु तस्करों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पशु तस्कर के सरगना मोहम्मद फैजान पुत्र बच्चे उर्फ गुफरान निवासी मलावां खुर्द के अलावां गैंग के सक्रिय सदस्य सुशील कुमार उर्फ दीपू पुत्र इंद्रपाल निवासी पंचमहुआ थाना थरवई, मोहम्मद अनीस पुत्र मोहम्मद अयूब निवासी मलावां बुजुर्ग, मुल्ला दर्जी पुत्र स्वर्गीय इसलाम निवासी सिंगरामऊ थाना थरवई, गोरेलाल यादव पुत्र तीर्थराज यादव निवासी लखरावां थाना थरवई, मोहम्मद जावेद पुत्र मोहम्मद रियाज निवासी मलावां बुजुर्ग तथा मोहम्मद फुरकान पुत्र बच्चे उर्फ गुफरान निवासी मलावां बुजुर्ग के खिलाफ शनिवार को गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। गैंग का लीडर फैजान और सदस्य फुरकान सगे भाई हैं। झूंसी पुलिस का कहना है कि जल्द ही इनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जाएगी।
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इलाके के मलावां गांव में पिछले कई साल से गोकशी का कारोबार बेखौफ संचालित हो रहा था। सूबे में निजाम बदलने और अवैध बूचड़खानों के बंद होने से पशुओं की तस्करी तथा उसके मांस का अवैध कारोबार यहां भी बंद हो गया। इसके पहले पशु तस्करों ने पशु पालकों का जीना हराम कर रखा था। रात के अंधेरे में चार पहिया वाहनों से पशुओं को लादकर पशु तस्कर आराम से फरार हो जाते थे। थाना क्षेत्र के कछारी गांव बदरा, सोनौटी, ढोलबजवा, इब्राहिमपुर, चमनगंज, उस्तापुर-महमूदाबाद समेत अन्य ग्रामसभाओं के पशु पालक पशु तस्करों से आजीज आ चुके थे। पहली जनवरी 2017 की रात पशु तस्करों ने चमनगंज गांव में धावा बोला था। शातिर तस्कर रात के अंधेरे में यहां से कई भैंसो को लादकर भागने की तैयारी में थे। तभी ग्रामीणों ने चोरों को दौड़ा लिया। इस दौरान शातिर पशु तस्कर कुछ पशुओं को वाहन में लादकर वहां से भागने में सफल हो गए।
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मामले की जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस कंट्रोल रूम को दी तो हरकत में आई। पुलिस टीम ने मलावां गांव में छापेमारी कर ग्रामीणों की मदद से पशुओं समेत तस्करों को दबोच लिया तथा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब उन्हीं पशु तस्करों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पशु तस्कर के सरगना मोहम्मद फैजान पुत्र बच्चे उर्फ गुफरान निवासी मलावां खुर्द के अलावां गैंग के सक्रिय सदस्य सुशील कुमार उर्फ दीपू पुत्र इंद्रपाल निवासी पंचमहुआ थाना थरवई, मोहम्मद अनीस पुत्र मोहम्मद अयूब निवासी मलावां बुजुर्ग, मुल्ला दर्जी पुत्र स्वर्गीय इसलाम निवासी सिंगरामऊ थाना थरवई, गोरेलाल यादव पुत्र तीर्थराज यादव निवासी लखरावां थाना थरवई, मोहम्मद जावेद पुत्र मोहम्मद रियाज निवासी मलावां बुजुर्ग तथा मोहम्मद फुरकान पुत्र बच्चे उर्फ गुफरान निवासी मलावां बुजुर्ग के खिलाफ शनिवार को गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। गैंग का लीडर फैजान और सदस्य फुरकान सगे भाई हैं। झूंसी पुलिस का कहना है कि जल्द ही इनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जाएगी।
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