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Agra News: दुर्घटना बीमा के नाम पर धोखाधड़ी में दो को 3-3 वर्ष की जेल

Thu, 27 Apr 2023 11:16 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 27 Apr 2023 11:16 PM IST
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Two jailed for 3-3 years for fraud in the name of accident insurance
फिरोजाबाद । न्यायिक मजिस्टेऊट सृष्टि पाण्डेय ने 21 वर्ष पुराने मामले में दुर्घटना बीमा कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले महिला सहित दो आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं प्रत्येक को दस हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। थाना उत्तर क्षेत्र तिलक नगर निवासी अशोक कुमार कुलश्रेष्ठ की पत्नी कनक कुलश्रेष्ठ ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि थाना दक्षिण क्षेत्र भोजपुरा स्टेशन रोड निवासी बनवारी लाल पुत्र जुगल किशोर एवं नगला मिर्जा निवासी विजय लक्ष्मी पत्नी राजेश कुमार सिंह ने दुर्घटना बीमा योजना के लाभ बताते हुए 28 जनवरी 2002 को बीमा करने के लिए फोटो लेकर आश्वासन दिया था कि पति या पत्नी की मृत्यु होने पर 25 हजार रूपये मिलेगा। उन लोगों की बातों का विश्वास करते हुए किस्त जमा करना शुरू कर दिया। आरोपी दो सौ रूपये लेकर मात्र 25 रूपये की रसीद देते थे।
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मामले की शिकायत पुलिस में की गयी और पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत दोनों आरोपियों के विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमा जुडिशियल मजिस्टेट की न्यायालय में सुनवाई एवं निस्तारण के लिए भेजा गया। न्यायालय ने दोनों पर आरोप लगाया। अभियुक्तों ने आरोप से इंकार करते हुए विचारण की मांग की। न्यायालय में सात गवाहों ने गवाही दी। अभियोजन की ओर सहायक अभियोजन अधिकारी विनय कुमार वर्मा ने केस को साबित करने के लिए अच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की तमाम नजीर पेश की।
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जुडिशियल मजिस्टेट सृष्टि पाण्डेय ने पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य एवं गवाहों के ब्यानों का गहनता से अध्यन करने के बाद दोनों आरोपियों को दोषसिद्व पाते हुए तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं दस-दस हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
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