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UP: मिठाई विक्रेता ध्यान दें...डिब्बे सहित तोली मिठाई तो लगेगा 50 हजार का जुर्माना, ग्राहक यहां करें शिकायत

Sun, 27 Oct 2024 01:53 PM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Sun, 27 Oct 2024 01:53 PM IST
सार

दिवाली पर बड़ी मात्रा में मिठाई की बिक्री होती है। ऐसे में ग्राहकों को घटतौली से बचाने के लिए बांट-माप विभाग ने शिकायत नंबर जारी किया है। साथ ही बताया कि ग्राहक किसी भी दुकानदार से मिठाई लें तो डिब्बे का वजन अलग ही देख लें। 
 

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sweets are weighed along with the box then a fine of Rs 50,000 will be imposed
मिठाई की दुकान

विस्तार

दिवाली का त्योहार नजदीक है। लोगों ने मिठाई-ड्राई फ्रूट्स की खरीदारी शुरू कर दी है। विक्रेता इनका वजन डिब्बे सहित कर रहे हैं। जबकि शासन से सख्त आदेश है कि खाद्य वस्तु के साथ डिब्बे का वजन नहीं किया जाए। पकड़े जाने पर बाट माप विभाग 50 हजार रुपये तक जुर्माना का वसूल सकता है।
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विभाग इस बारे में ग्राहकों को जागरूक भी कर रहा है। लोगों से बिल लेने की अपील की जा रही है। दिवाली के समय दुकानदार मिठाई के डिब्बे मोटे गत्ते से बनवाते हैं। जिनका वजन 150 से 200 ग्राम तक होता है। दुकानदार डिब्बे के वजन के साथ मिठाई का वजन करते हैं। दिवाली पर काफी लोग गिफ्ट के लिए ड्राई फ्रूट का डिब्बा लेते हैं। दुकानदार ड्राई फ्रूट का वजन बताता है, जबकि उसमें डिब्बे का वजन भी शामिल होता है।
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यह करें ग्राहक
मिठाई व ड्राई फ्रूट खरीदने पर पहले डिब्बे का वजन करा लें और उसके बराबर मिठाई व ड्राई फ्रूट का वजन कराएं। रसीद अवश्य लें। एक्सपायरी तारीख आदि की जांच कर लें। दुकानदार नियम का पालन नहीं करता है, तो जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत करें।

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घटतौली की जांच शुरू
बांट-माप निरीक्षक अतुल प्रताप सिंह ने बताया कि दुकानदारों को डिब्बा समेत मिठाई नहीं देने के आदेश दिए हैं। कम मिठाई या ड्राई फ्रूट देने पर दुकानदार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। मिठाई के साथ डिब्बे का वजन करना विधिक माप विज्ञान अधिनियम-2009 की धारा-12 का उल्लंघन और धारा-30 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। आगरा कार्यालय के नंबर 0562-2225247 पर घटतौली व तय शुल्क से अधिक कीमत वसूलने की शिकायत ग्राहक कर सकते हैं।

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