{"_id":"642ba5c34d2189ced8089b29","slug":"software-engineer-in-us-annual-package-of-rs-1-5-crore-even-then-a-daughter-was-born-husband-shameful-act-2023-04-04","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"UP: अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेढ़ करोड़ रुपये का वार्षिक पैकेज; फिर भी बेटी पैदा हुई तो की शर्मनाक हरकत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
UP: अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेढ़ करोड़ रुपये का वार्षिक पैकेज; फिर भी बेटी पैदा हुई तो की शर्मनाक हरकत
Tue, 04 Apr 2023 09:51 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Tue, 04 Apr 2023 09:51 AM IST
सार
सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति के खिलाफ कोर्ट में पहुंची महिला ने बताया कि बेटी के जन्म से ससुराल वाले खुश नहीं थे, जिसके बाद उसका उत्पीड़न शुरू कर दिया। वह बमुश्किल अमेरिका से अपने देश लौट सकी।
विज्ञापन
demo pic
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
परिवार न्यायालय में पहुंची महिला ने बताया कि पति अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। डेढ़ करोड़ रुपये का वार्षिक पैकेज है। सबकुछ हंसी खुशी से चल रहा था, लेकिन बेटी पैदा हुई तो ससुराल वाले ही नहीं, पति भी बदल गया। उसका ससुराल में उत्पीड़न किया जाने लगा, जिसके बाद पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने पति को अवयस्क पुत्री के भरण पोषण के लिए प्रतिमाह एक लाख रुपये देने के आदेश किए हैं। पिता यह धनराशि याचिका प्रस्तुत करने के दिन नौ जनवरी 2018 से पुत्री के वयस्क होने तक प्रदान करेगा।
विज्ञापन
2006 में हुई थी शादी
महिला ने अपनी अवयस्क पुत्री एवं स्वयं के भरण-पोषण के लिए परिवार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था। बताया कि उसकी शादी सात मई 2006 को मुंबई में हुई थी। विवाह के कुछ दिन बाद पति एवं अन्य ससुरालीजन उत्पीड़न करने लगे। पति अमेरिका में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक प्रतिष्ठित कंपनी में है। उनका करीब डेढ़ करोड़ रुपये का वार्षिक पैकेज है। पुत्री के जन्म से पति व उनके परिजन खुश नहीं हुए। वह काफी परेशानियों के बाद अमेरिका से भारत वापस आ सकीं।ये भी पढ़ें - UP: गवाही से मुकर गया गवाह, वादी की हो गई मृत्यु; पत्नी की गला काटकर हत्या का आरोपी पति बरी
प्रधान न्यायाधीश ने दिए ये आदेश
महिला ने अपने अधिवक्ताओं जयवीर सिंह एवं दुर्गेश सिंह के माध्यम से भरण-पोषण के लिए परिवार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने महिला के पति को उसकी अवयस्क पुत्री के भरण-पोषण के लिए एक लाख रुपये प्रतिमाह दिलाने के आदेश किए।ये भी पढ़ें - खौफनाक साजिश: पत्नी के झूठे प्यार को समझ नहीं सका पति, कोल्डड्रिंक पीते ही घुटने लगा दम; इस तरह बचा जिंदा