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आगरा: हत्या के आरोपी पर पुलिस ने कसा शिकंजा, राइफल का लाइसेंस कराया निरस्त
Mon, 05 Oct 2026 11:49 PM IST
Arun Parashar
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Published by: Arun Parashar
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:49 PM IST
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पुलिस की संस्तुति पर निरस्त हुआ लाइसेंस।
- फोटो : अमर उजाला
आगरा के अछनेरा थाना क्षेत्र के नयाबास निवासी खमान सिंह का शस्त्र लाइसेंस एडीएम प्रशासन आजाद भगत सिंह की अदालत ने निरस्त कर दिया है। पुलिस की आख्या में खमान सिंह पर हत्या, आयुध अधिनियम के उल्लंघन और लोक सुरक्षा के खतरे का आरोप लगाया गया। अछनेरा थाने के प्रभारी निरीक्षक और पश्चिमी जोन के पुलिस उपायुक्त की संस्तुति पर यह कार्रवाई हुई। खमान सिंह के पास .315 बोर की राइफल थी और उसके खिलाफ हत्या व आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज था। मामले की गंभीरता को देखते हुए लाइसेंस पहले निलंबित किया गया और कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। पुलिस जब आरोपी के घर पहुंची तो वह नहीं मिला, नोटिस उसके पुत्र रितिक को तामील कराया गया। कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं होने पर न्यायालय ने माना कि जन सुरक्षा के लिए उसका लाइसेंस बने रहना उचित नहीं है।
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