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जन्मभूमि बनाम जामा मस्जिद विवाद: कथा वाचक देवकीनंदन के मामले में अब 11 दिसंबर को सुनवाई, जानें मामला
Fri, 01 Dec 2023 10:24 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Fri, 01 Dec 2023 10:24 AM IST
सार
श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम जामा मस्जिद विवाद प्रकरण में सुनवाई अब 11 दिसंबर को सुनवाई होगी। न्यायालय में शोक अवकाश के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।
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- फोटो : istock
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विस्तार
श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट एवं अन्य बनाम इंतजामिया कमेटी शाही जामा मस्जिद के मामले में न्यायालय में शोक अवकाश के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।
कथा वाचक देवकीनंदन के निर्देश पर श्रीकृष्ण जन्म भूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज पांडेय, सचिव पीयूष गर्ग एवं कोषाध्यक्ष कृष्ण शर्मा की ओर से संयुक्त रूप से आगरा की शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों में केशव देव मंदिर मथुरा के श्रीकृष्ण विग्रह दबे होने और उनकी निकासी के आदेश देने के बाबत वाद प्रस्तुत किया था।
लघुवाद न्यायाधीश की अदालत में लंबित मामले में श्रीकृष्ण जन्म स्थान, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ, इंतजामिया कमेटी शाही मस्जिद आदि को प्रतिवादी बनाया गया है।
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घातक चोट पहुंचाने के आरोपी को जमानत नहीं
अपर जिला जज ज्ञानेंद्र राव ने हथियारों से घातक चोट पहुंचाने के मामले में आरोपी पंचम सिंह निवासी जगनेर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। सुमनलता ने थाना जगनेर में दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि 5 अक्तूबर 2022 को उनके ससुर विजय सिंह घर में बैठे थे। तभी आरोपी पंचम अपने साथियों के साथ लाठी, डंडे, धारदार हथियार लेकर आया और ससुर पर हमला कर उन्हें गंभीर घायल कर दिया। एडीजीसी आदर्श चौधरी के तर्क पर आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश किए गए।
ये भी पढ़ें - UP: प्रिया ने भगवान कृष्ण के साथ विवाह के बाद होटल में धूमधाम से मनाई पहली सालगिरह, आठ लाख से अधिक आया खर्च
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कथा वाचक देवकीनंदन के निर्देश पर श्रीकृष्ण जन्म भूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज पांडेय, सचिव पीयूष गर्ग एवं कोषाध्यक्ष कृष्ण शर्मा की ओर से संयुक्त रूप से आगरा की शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों में केशव देव मंदिर मथुरा के श्रीकृष्ण विग्रह दबे होने और उनकी निकासी के आदेश देने के बाबत वाद प्रस्तुत किया था।
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लघुवाद न्यायाधीश की अदालत में लंबित मामले में श्रीकृष्ण जन्म स्थान, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ, इंतजामिया कमेटी शाही मस्जिद आदि को प्रतिवादी बनाया गया है।
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घातक चोट पहुंचाने के आरोपी को जमानत नहीं
अपर जिला जज ज्ञानेंद्र राव ने हथियारों से घातक चोट पहुंचाने के मामले में आरोपी पंचम सिंह निवासी जगनेर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। सुमनलता ने थाना जगनेर में दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि 5 अक्तूबर 2022 को उनके ससुर विजय सिंह घर में बैठे थे। तभी आरोपी पंचम अपने साथियों के साथ लाठी, डंडे, धारदार हथियार लेकर आया और ससुर पर हमला कर उन्हें गंभीर घायल कर दिया। एडीजीसी आदर्श चौधरी के तर्क पर आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश किए गए।
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