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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Daughter got her father murder case filed after seven years in agra

Agra News: बचपन में हुई थी पिता की हत्या, बालिग होने पर बेटी ने दर्ज कराया मुकदमा

Mon, 03 Oct 2022 08:21 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Mon, 03 Oct 2022 08:21 AM IST
सार

थाना एत्माद्दौला क्षेत्र की रहने वाली युवती के पिता का शव सात साल पहले रेलवे लाइन पर मिला था। उस समय वह छोटी थी, लेकिन बालिग होने के बाद उसने मामले में सख्ती से पैरवी शुरू कर दी। युवती ने कोर्ट की शरण ली, जिसके बाद मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज हो सका। 

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Daughter got her father murder case filed after seven years in agra
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा के थाना एत्माद्दौला में कोर्ट के आदेश पर बेटी ने सात साल पहले पिता की मौत के मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। बेटी का आरोप है कि आरोपियों ने पिता की जमीन का फर्जी तरीके से बैनामा कर लिया। उनके विरोध पर हत्या कर दी। शव रेलवे लाइन पर फेंक दिया। पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा। इस पर कोर्ट से गुहार लगाई।
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कोर्ट में दिया था प्रार्थना पत्र

नुनिहाई निवासी सोनी पटेल ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें लिखा कि वह मूलरूप से इटावा की रहने वाली हैं। आरोप लगाया कि 16 फरवरी 2015 को पिता श्रवण कुमार की जमीन षड्यंत्र करके विजेंद्र और संजय प्रजापति ने हड़प ली थी। महेश चंद को श्रवण कुमार बनाकर संजय ने अपने नाम पर बैनामा करा लिया था। इसमें गवाह अशोक कुमार और लाल मोहम्मद बने थे। महेश चंद के श्रवण कुमार बनने की जानकारी दोनों गवाहों को भी थी।
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कर दी गई थी पिता की हत्या 

वादिया ने आरोप लगाया कि पिता को जानकारी होने पर विरोध किया। इस पर पिता की हत्या कर दी गई। छह मई 2015 को हत्या को दुर्घटना दर्शाने के लिए शव को रेलवे लाइन पर रख दिया। पिता की हत्या के समय सोनी नाबालिग थी। इटावा में रहती थी। मां की मृत्यु पहले ही हो गई थी। 22 नवंबर 2020 को आरोपी मकान पर कब्जा लेने आए। मकान खाली करने का दबाव बनाया। धमकी दी कि जिस तरह से पिता को मारा, वैसे ही उसे भी मार देंगे। पुलिस से शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 

किए जाएंगे साक्ष्य संकलन 

थाना एत्माद्दौला के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि विजेंद्र प्रजापति, संजय, महेश चंद, अशोक और लाल मोहम्मद के खिलाफ बलवा, धोखाधड़ी, हत्या, आपराधिक साजिश सहित अन्य धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। साक्ष्य संकलन के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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