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Agra: 15 साल पुराने मामले में अभियुक्त नहीं हुआ पेश, कोर्ट ने थाना प्रभारी को किया तलब; देना होगा स्पष्टीकरण

Thu, 25 Jun 2026 11:27 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Thu, 25 Jun 2026 11:27 PM IST
सार

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने पुराने मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए हैं। अदालत ने पाया कि अभियुक्त के खिलाफ कई वर्षों से गैर जमानती वारंट जारी हो रहे हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत भी वारंट जारी हुए थे। जमानतदारों प्रेम सिंह और वीरबल को भी नोटिस जारी किए गए थे। लेकिन इनकी तामील रिपोर्ट थाने से वापस नहीं मिली।
 

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court summoned Station House Officer after accused failed to appear
कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

एनडीपीएस अधिनियम के 15 साल पुराने मामले में अभियुक्त और उसके जमानतदारों के खिलाफ अदालत से जारी वारंट और नोटिस तामील नहीं हुए। इससे मुकदमे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इस पर एडीजे-13 महेश चंद्र वर्मा ने शाहगंज थाना प्रभारी को अदालत में 8 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के आदेश दे दिए।
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अदालत में सुनवाई के दौरान कई वर्षों से एनडीपीएस अधिनियम का अभियुक्त राजेश उर्फ राजकुमार बार-बार पुकारने पर भी अनुपस्थित रहा। मामला अदालत में लंबित सबसे पुराने वादों में से एक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने पुराने मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए हैं। अदालत ने पाया कि अभियुक्त के खिलाफ कई वर्षों से गैर जमानती वारंट जारी हो रहे हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत भी वारंट जारी हुए थे।
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जमानतदारों प्रेम सिंह और वीरबल को भी नोटिस जारी किए गए थे। लेकिन इनकी तामील रिपोर्ट थाने से वापस नहीं मिली। अदालत ने थानाध्यक्ष को चेतावनी दी है कि यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं हुआ तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 8 जुलाई से पहले अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने के निर्देश दिए हैं। जमानतदारों के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 446 के तहत नोटिस तामील कराने के लिए भी कहा गया है।
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