पत्नी की बेरहमी से की थी हत्या, मिली उम्रकैद की सजा
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जिला एवं सत्र न्यायालय ने पत्नी के हत्यारे को उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी अशोक धीमान ने बताया कि 4 जून 2014 को चेतना पत्नी सुरेंद्र कुमार निवासी घरथेड़ी ने पुलिस थाना सदर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके देवर राजेंद्र कुमार ने रजनी के साथ 12 साल पहले कोर्ट मैरिज की थी।
इनके तीन छोटे बच्चे हैं। देवर राजेंद्र कुमार अकसर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है। 4 जून 2014 को सुबह करीब पौने आठ बजे राजेंद्र कुमार ने अपनी पत्नी रजनी के साथ मारपीट की। इस दौरान राजेंद्र कुमार ने लोहे की रॉड रजनी की पीठ में घोप दी।
मौके पर ही हो गई थी रजनी की मौत
इससे रजनी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 और 25, 54/59 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्जकर मामले की छानबीन की। मामला जिला एवं सत्र न्यायालय पहुंचा। यहां न्यायाधीश रतन सिंह ठाकुर ने राजेंद्र कुमार निवासी घरथेड़ी डाकघर सलासी, हमीरपुर को दोषी करार देते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद होगी। मामले में सरकार की ओर से 15 गवाह पेश किए। मामले की छानबीन सदर थाना के अतिरिक्त प्रभारी एसआई महेंद्र सिंह ने की जबकि पैरवी जिला न्यायवादी अशोक धीमान ने की है।