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श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण: 32 मुस्लिम परिवारों का टैक्स दे रहा श्रीकृष्ण जन्मस्थान संस्थान
Tue, 27 Dec 2022 02:19 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Tue, 27 Dec 2022 02:19 PM IST
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श्रीकृष्ण जन्मस्थान प्रकरण
- फोटो : अमर उजाला
मथुरा के अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन (तृतीय) सोनिका वर्मा की अदालत द्वारा ईदगाह का निरीक्षण कर अमीन रिपोर्ट दिए जाने के आदेश के बाद संस्थान की जमीन पर रह रहे अन्य लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान की इस जमीन पर रह रहे 32 मुस्लिम परिवारों का टैक्स अदा कर रहा है। इन परिवारों को 1968 में र्श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ तथा ईदगाह पक्ष में हुए समझौते के बाद एक तरफ किया गया। उससे पहले यह पूरी जमीन का उपयोग कर रहे थे।
श्रीकृष्ण जन्मस्थान का भागवत भवन
- फोटो : अमर उजाला
श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि आज भी 13.37 एकड़ जमीन के एक हिस्से पर 32 मुस्लिम परिवार के करीब 400 सदस्य रह रहे हैं। इनकी जमीन का निगम संबंधी टैक्स र्श्री कृष्ण जन्मस्थान संस्थान दे रहा है। इस जमीन का मालिकाना हक संस्थान के पास है। इसी जमीन पर दूसरी ओर कुछ हिंदू परिवार भी रह रहे हैं, जिसका मालिकाना हक भी जन्मस्थान सेवा संस्थान के पास है।
श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर का मुख्य द्वार बंद
- फोटो : अमर उजाला
समझौते को दी चुनौती
वादी विष्णु गुप्ता के अधिवक्ता शैलेष दुबे ने बताया कि 'श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर कौन-कौन रह रहा है, इसकी जानकारी जुटा रहे हैं। इसे केस का हिस्सा बनाएंगे। हमने 1968 में हुए पूरे समझौते को अदालत में चुनौती दी है।'
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श्रीकृष्ण जन्मस्थान
- फोटो : अमर उजाला
रद्द हो समझौता
वादकारी मनीष यादव ने बताया कि 'हमने वर्ष 1968 में हुए समझौते को ही रद्द करने की मांग अदालत से की है। इस बिंदु पर हम अदालत में चुनौती देंगे।'
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श्रीकृष्ण जन्मस्थान
- फोटो : अमर उजाला