{"_id":"5a6f33874f1c1b83268b7286","slug":"police-files-charge-sheet-against-lashkar-e-toiba-terrorist-in-amarnath-yatra-attack","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"जम्मू कश्मीरः पुलिस ने अमरनाथ यात्रा हमले के मामले में दायर की चार्जशीट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जम्मू कश्मीरः पुलिस ने अमरनाथ यात्रा हमले के मामले में दायर की चार्जशीट
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,जम्मू
Updated Mon, 29 Jan 2018 09:03 PM IST
विज्ञापन
अमरनाथ यात्रा
- फोटो : SELF
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में पिछले साल हुए अमरनाथ यात्रा हमले के मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कुल 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इसमें एक किशोर भी शामिल है। बता दें कि पिछले साल 10 जुलाई को अनंतनाग जिले के बटेंगू इलाके में अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले में आठ यात्री मारे गए थे।
पुलिस की ओर से दायर की गई याचिका में आरोपियों की सूची में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोइबा के 4 आतंकी भी शामिल हैं जो पिछले साल हुई अलग-अलग मुठभेड़ों के दौरान मारे जा चुके हैं। पुलिस द्वारा जारी बयान के मुताबिक आरपीसी की धारा 302,307,326, 427 और 7/27 आर्म्स एक्ट और यूएलऐ (पी) एक्ट की धारा 16, 18, 20 के तहत मामला (एफआईआर नंबर 157/2017) दर्ज किया गया था।
पुलिस ने एसएसपी अनंतनाग अल्ताफ खान और डीआईजी एसकेआर अनंतनाग की निगरानी में एक स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (एसआईटी) का गठन किया गया जिसका अध्यक्षता ताहिर अशरफ भट्टी (एसपी) को सौंपी गयी थी ।
विज्ञापन
बयान में यह भी बताया गया कि आरोपियों के खिलाफ सेशन कोर्ट अनंतनाग और चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट (किशोर अदालत) अनंतनाग के समक्ष चार्जशीट दर्ज की गई।
विज्ञापन
पुलिस की ओर से दायर की गई याचिका में आरोपियों की सूची में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोइबा के 4 आतंकी भी शामिल हैं जो पिछले साल हुई अलग-अलग मुठभेड़ों के दौरान मारे जा चुके हैं। पुलिस द्वारा जारी बयान के मुताबिक आरपीसी की धारा 302,307,326, 427 और 7/27 आर्म्स एक्ट और यूएलऐ (पी) एक्ट की धारा 16, 18, 20 के तहत मामला (एफआईआर नंबर 157/2017) दर्ज किया गया था।
विज्ञापन
पुलिस ने एसएसपी अनंतनाग अल्ताफ खान और डीआईजी एसकेआर अनंतनाग की निगरानी में एक स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (एसआईटी) का गठन किया गया जिसका अध्यक्षता ताहिर अशरफ भट्टी (एसपी) को सौंपी गयी थी ।
विज्ञापन
बयान में यह भी बताया गया कि आरोपियों के खिलाफ सेशन कोर्ट अनंतनाग और चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट (किशोर अदालत) अनंतनाग के समक्ष चार्जशीट दर्ज की गई।
अमरनाथ हमले में पाक के लश्कर आतंकी भी थे शामिल
terrorist
- फोटो : demo photo
पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान पता चला कि अमरनाथ यात्रा हमले में पाकिस्तानी एलईटी के आतंकवादी शामिल थे। हमले में आरोपी पाए गए लोगों में पोश्क्रीरी सृगुफ्वारा का रहने वाला एजाज अहमद वाघे, इकबाल मार्केट बिजबिहाडा का बिलाल अहमद रेशी, शेख मोहल्ला खुड्वानी का ज़हूर अहमद शेख, रेहपुरा खुडवानी का खालिद मुजफ्फर डार, रेहपुरा खुडवानी का तनवीर अहमद डार, खुडवानी का सरजील अहमद शेख, हब्लिश देवसर का यावर बशीर वानी उर्फ़ अयान, पाकिस्तान का रहने वाला अबू इस्माइल उर्फ़ हांरून, माविया और फुरकान के साथ साथ एक किशोर शामिल है।
इसके अलावा जांच के दौरान पाए गए सबूतों के आधार पर 8 लोग इस हमले के पीछे शामिल पाए गए जिसमें से एक किशोर सहित 4 लोग को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने इस हमले के अन्य चार आरोपियों को अलग अलग हुई मुठभेड़ में पहले ही मार गिराया है।
इसके अलावा जांच के दौरान पाए गए सबूतों के आधार पर 8 लोग इस हमले के पीछे शामिल पाए गए जिसमें से एक किशोर सहित 4 लोग को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने इस हमले के अन्य चार आरोपियों को अलग अलग हुई मुठभेड़ में पहले ही मार गिराया है।
हमले का मास्टरमाइंड अबु इस्माइल समेत चार आतंकी ढेर
अबु इस्माइल
- फोटो : फाइल फोटो
पुलिस द्वारा जारी बयान में कहा गया कि अमरनाथ यात्रा हमले का मास्टरमाइंड अबू इस्माइल 14 सितंबर 2017 को अरिगम, नौगाम (श्रीनगर) में एक मुठभेड़ में मार गिराया गया था जबकि काजीगुंड में हुई एक अन्य मुठभेड़ में यावर बशीर उर्फ अयान, माविया और फुरकान की सुरक्षाबलों ने ढेर कर दिया था।
इस मामले में अन्य तीन आरोपी खालिद मुज़फ्फर डार, तनवीर अहमद डार और सरजील अहमद शेख फिलहाल फरार हैं जबकि ऐजाज, बिलाल और ज़हूर पुलिस की न्यायिक हिरासत में हैं। इसके अलावा, जांच के दौरान आरोपी व्यक्तियों में से एक किशोर को भी गिरफ्तार किया गया था, फिलहाल वह इस समय जमानत पर है।
गौरतलब है कि जारी बयान के अनुसार तत्कालीन मामले में यू/एस 45 यूएलए (पी) एक्ट के अंतर्गत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की गई है। संहिता की धारा 173 (8) के तहत आगे की जांच चल रही है।
इस मामले में अन्य तीन आरोपी खालिद मुज़फ्फर डार, तनवीर अहमद डार और सरजील अहमद शेख फिलहाल फरार हैं जबकि ऐजाज, बिलाल और ज़हूर पुलिस की न्यायिक हिरासत में हैं। इसके अलावा, जांच के दौरान आरोपी व्यक्तियों में से एक किशोर को भी गिरफ्तार किया गया था, फिलहाल वह इस समय जमानत पर है।
गौरतलब है कि जारी बयान के अनुसार तत्कालीन मामले में यू/एस 45 यूएलए (पी) एक्ट के अंतर्गत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की गई है। संहिता की धारा 173 (8) के तहत आगे की जांच चल रही है।