फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   धौनकोठी में गैर कानूनी हो रही माइनिंग

धौनकोठी में गैर कानूनी हो रही माइनिंग

Sat, 20 Oct 2018 08:28 PM IST
Updated Sat, 20 Oct 2018 08:28 PM IST
विज्ञापन
धौनकोठी में गैर कानूनी हो रही माइनिंग

विज्ञापन
धौनकोठी में गैर कानूनी हो रहा खनन
प्रशासन को अवगत करवाने पर भी नहीं हो रही कार्रवाई : वर्मा
कहा, खनन नहीं रोका गया तो कोर्ट जाएंगे अब प्रभावित
अमर उजाला ब्यूरो
बिलासपुर। विस्थापित एवं प्रभावित समिति के अध्यक्ष भगत राम वर्मा ने कहा कि एसीसी के साथ लगते धौनकोठी, बलोह, ब्रिराही व कुंगनू में गैर कानूनी रूप से खनन एसीसी कंपनी द्वारा किया जा रहा है। यहां गांव के लोगों के ज्यादातर घरों में खनन की वजह से दरारें आ गई हैं लेकिन इस संदर्भ में जिला प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। हालांकि लोगों ने कई बार इस संबंध में जिला प्रशासन को अवगत भी करवाया।
कहा कि इस संदर्भ में जनवरी 2018 को जिला प्रशासन से एडीएम, खनन अधिकारी, एसडीएम व अन्य कई अधिकारियों ने प्रभावित एरिया का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने आदेश जारी किए थे कि इन प्रभावितों को कंपनी द्वारा मुआवजा दिलाया जाएगा, लेकिन अभी तक भी इन प्रभावितों को कुछ नहीं मिला है। अब तो हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं क्योंकि लोगों के घरों में हर कभी दरारें आना शुरू हो गई हैं।
विज्ञापन

भगत सिंह वर्मा ने इस मामले पर जिला प्रशासन की भी मिली भगत बताई है। उनका कहना है कि यहां पर तैनात खनन अधिकारी द्वारा इस कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अन्यथा अगर कहीं छोटा सा भी खनन हो रहा हो अधिकारी तुरंत उनके चालान काटकर कार्रवाई शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही इस संदर्भ में जिला प्रशासन कोई उचित कार्रवाई नहीं करता है तो वह हाईकोर्ट में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे। इस मौके पर समिति के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। --------
विज्ञापन
विज्ञापन

....जारी
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed