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पांच हमलावर दोषी करार
Updated Wed, 29 Nov 2017 12:46 AM IST
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पांच हमलावर दोषी करार, 30 को आएगा फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
सिरसा। तेजधार हथियार से जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी सिंह ने दोषियों की सजा का फैसला 30 नवंबर तक सुरक्षित रख लिया है।
मामले के अनुसार गांव आसाखेड़ा में पुरानी रंजिश के चलते 22 जून 2013 को झगड़ा हो गया था। इस दौरान मोहन लाल, कृष्ण कुमार, अनिल कुमार, मस्त राम व रोहित ने धारदार हथियार से अजय कुमार पर हमला कर दिया। डबवाली सदर पुलिस ने घायल का बयान दर्ज करके पांचों आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला करने का अभियोग दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी सिंह ने मामले का निपटारा करते हुए आरोपी मोहन लाल, कृष्ण कुमार, अनिल कुमार, मस्त राम व रोहित को हमले का दोषी करार देकर सजा का फैसला सुरक्षित रख लिया। दोषियों को 30 नवंबर के दिन सजा सुनाई जाएगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
सिरसा। तेजधार हथियार से जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी सिंह ने दोषियों की सजा का फैसला 30 नवंबर तक सुरक्षित रख लिया है।
मामले के अनुसार गांव आसाखेड़ा में पुरानी रंजिश के चलते 22 जून 2013 को झगड़ा हो गया था। इस दौरान मोहन लाल, कृष्ण कुमार, अनिल कुमार, मस्त राम व रोहित ने धारदार हथियार से अजय कुमार पर हमला कर दिया। डबवाली सदर पुलिस ने घायल का बयान दर्ज करके पांचों आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला करने का अभियोग दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी सिंह ने मामले का निपटारा करते हुए आरोपी मोहन लाल, कृष्ण कुमार, अनिल कुमार, मस्त राम व रोहित को हमले का दोषी करार देकर सजा का फैसला सुरक्षित रख लिया। दोषियों को 30 नवंबर के दिन सजा सुनाई जाएगी।
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