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Rohtak: पड़ोसन ने पति संग किया ताई-भतीजी पर हमला, पिता ने थाने में कराई दंपती पर FIR दर्ज
Wed, 31 Jul 2024 01:35 PM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Wed, 31 Jul 2024 01:35 PM IST
सार
आरोप है कि पड़ोसन ने युवती को मारा चाकू तो उसके पति ने रॉड से युवती की ताई को घायल किया है। ताई-भतीजी और बुजुर्ग महिला घर पर थी। आरोप है कि पहले भी पड़ोसन पति के साथ हमला कर चुकी है। युवती के पिता ने थाने में दंपती पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।
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- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
हरियाणा के रोहतक के थाना सिटी क्षेत्र में सूर्या कॉलोनी में घर में घुसकर पड़ोसन ने पति के साथ मिलकर युवती और उसकी ताई पर हमला कर दिया। विरोध करने पर महिला ने युवती को चाकू मारकर घायल कर दिया।
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जबकि उसकी ताई पर आरोपी महिला के पति ने लोहे की रॉड से सिर पर हमला करके उन्हें भी घायल कर दिया। इसके अलावा जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। युवती के पिता की ओर से सिटी थाने में दंपति के खिलाफ एससीएसटी एक्ट समेत कई अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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पीड़ित बलवान सिंह ने सिटी पुलिस को दी शिकायत में बताया कि मंगलवार शाम को उनकी बेटी मन्नू और भाभी पर पड़ोसन रेखा और उसके पति ने घर में घुसकर हमला कर दिया। पड़ोसन रेखा ने उनकी बेटी मन्नु पर चाकू से गर्दन पर हमला किया, लेकिन उसने बचने के लिए अपने हाथ आगे कर लिए। इस दौरान चाकू लगने से हाथ घायल हो गया।
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उसे बचाने के लिए उनकी भाभी आई तो उन पर रेखा के पति ने लोहे की रॉड से हमला करके बुरी तरह घायल कर दिया। शोर शराबा हुआ तो अन्य लोग आए और किसी तरह उनकी बेटी और भाभी को आरोपियों से बचाया। जाते-जाते उन्होंने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है।
अन्य लोगों ने घायलों को पीजीआईएमएस में भर्ती कराया, जहां पर उनको प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर रेखा और उसके पति के खिलाफ बीएनएस की धारा- 115, 118(1), 351(3), 3(5) व 3(2), (V) a एवं SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।