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पानीपत: होटल मालिक पर एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, श्रम विभाग के सहायक को जातिसूचक शब्द कहने का आरोप

Thu, 07 Apr 2022 09:50 PM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, पानीपत (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, पानीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Thu, 07 Apr 2022 09:50 PM IST
सार

होटल मालिक पर प्लॉट पर जबरदस्ती कब्जा करने का भी आरोप है। पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ शुरू कर दी है।

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Case filed under SC-ST Act against hotel owner in Panipat of Haryana
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के पानीपत में श्रम विभाग के सहायक को जातिसूचक शब्द कहने पर होटल मालिक के खिलाफ सिटी थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। होटल मालिक पर सहायक के प्लॉट पर कब्जा करने का भी आरोप है। सेक्टर 11 निवासी नरेश कुमार पुत्र सूरजभान ने बताया कि वो श्रम विभाग में बतौर सहायक है। उसकी ड्यूटी फरीदाबाद में है। उसकी लाल बत्ती स्थित होटल के मालिक नेत्रपाल रावल के साथ काफी सालों से जान पहचान है।

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उसने करनाल के गांव कुटेल में एक प्लॉट खरीदा था। उसके बगल वाला प्लॉट नेत्रपाल ने खरीदा था। नेत्रपाल ने उसके प्लॉट से बिना बताए पेड़ पौधे काट लिए। उसके प्लॉट पर सब्जियां उगाकर अवैैध रूप से कब्जा  कर लिया। उसने कई बार नेत्रपाल को कब्जा खाली करने को कहा लेकिन वो धमकी देने लगा।
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30 अक्तूबर 2021 को उसने होटल में कमरा लेने के लिए नेत्रपाल के कॉल की थी। नेत्रपाल उसके साथ गालीगलौज करने लगा और उसे जाति सूचक शब्द कहे। उसने इसकी शिकायत डीएसपी संदीप को दी थी। उसने पुलिस के सामने कॉल रिकोर्डिंग पेश की। डीएसपी की रिपोर्ट पर अब सिटी थाना पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज किया है।

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