फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   चेयरपर्सन एवं पार्षद पति ने चार केसों में लगाई अग्रिम जमानत याचिका

चेयरपर्सन एवं पार्षद पति ने चार केसों में लगाई अग्रिम जमानत याचिका

Thu, 17 Jan 2019 01:06 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 17 Jan 2019 01:06 AM IST
विज्ञापन
चेयरपर्सन एवं पार्षद पति ने चार केसों में लगाई अग्रिम जमानत याचिका
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

महेंद्रगढ़। नगरपालिका चेयरपर्सन रीना गर्ग और पार्षद पति सुरेंद्र बंटी ने चार मामलों में जिला सत्र एवं न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए बुधवार को जमानत याचिका लगाई है। इनमें दो केसों की सुनवाई 18 और दो की 19 जनवरी को होगी। दोनों के खिलाफ इस महीने तीन मामले दर्ज हुए हैं। जबकि सितंबर 2018 में सुरेंद्र बंटी के खिलाफ एससी-एसटी का मामला दर्ज हुआ था। उन्होंने यह अर्जी जिला सत्र एवं न्यायाधीश अजय तेवतिया की कोर्ट में लगाई है।

- एफआईआर-532 सितंबर 2018 में श्रीचंद वाल्मीकि ने सुरेंद्र बंटी पर जाति सूचक शब्द और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया था। पुलिस ने बंटी के खिलाफ धारा 3, 506 के तहत मामला दर्ज किया था।
विज्ञापन

- एफआईआर-3 में तीन जनवरी 2019 को वार्ड-10 के पार्षद प्रतिनिधि जयविंद्र सैनी ने नगरपालिका कार्यालय में चेयरपर्सन रीना गर्ग और पार्षद पति सुरेंद्र बंटी के खिलाफ मोबाइल छीनने, अभद्र व्यवहार करने तथा धमकी देने का आरोप लगाया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ 120-बी, 379ए के तहत मामला दर्ज किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

- एफआईआर-10 नौ जनवरी 2019 को एमई चमन लाल ने चेयरपर्सन एवं पार्षद पति के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया था। इसके अलावा पैसों का बैग ले जाने का आरोप भी लगाया था।

- एफआईआर-11 नौ जनवरी को पुलिस ने एमई के बयान पर दोनों के खिलाफ 186, 379ए का मामला दर्ज किया था। नौ जनवरी को थाना मुंशी अमित कुमार ने थाने में बैठकर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed