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Hisar News: धोखाधड़ी मामले में तायल को मिली जमानत

Thu, 17 Sep 2026 12:43 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Thu, 17 Sep 2026 12:43 AM IST
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Tayal granted bail in fraud case
हांसी। जमीन के दस्तावेजों में छेड़छाड़ और धोखाधड़ी के मामले व्यापारी नेता प्रवीण तायल को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने 80 हजार रुपये के बेल बांड भरने का आदेश दिया। मंगलवार को उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया था।
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बुधवार को एसडीजेएम आशुतोष की अदालत ने यह फैसला सुनाया। शाम को वह हिसार जेल से जमानत पर घर लौटे। इस दौरान काफी संख्या में उनके समर्थक व रिश्तेदार उनसे मिलने घर पर पहुंचे।
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पुलिस ने प्रवीण तायल को रविवार, 13 सितंबर को गिरफ्तार किया था। सोमवार, 14 सितंबर को उन्हें अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने तीन दिन का रिमांड मांगा जिसे एसडीजीएम आशुतोष की अदालत ने अस्वीकार कर दिया। उसी दिन प्रवीण तायल के वकील प्रवीण मित्तल ने जमानत याचिका दायर की थी। मंगलवार को पुलिस ने याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया। अदालत में इस जमानत याचिका पर विस्तृत बहस हुई।
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अदालत ने बहस सुनने के बाद फैसला बुधवार के लिए सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को अदालत ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया। प्रवीण तायल को 80 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई है।
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि प्रवीण तायल ने जमीन के रिकॉर्ड में 120 की जगह 1200 दर्ज करवा लिया। हालांकि, प्रवीण तायल के वकील ने इस आरोप का खंडन किया था।

यह है मामला
शिकायतकर्ता आयुष गर्ग ने आरोप लगाया कि वर्ष 2017 में तैयार की गई एक असेसमेंट में 120 वर्ग गज जमीन दर्ज थी। कथित तौर पर दस्तावेज में छेड़छाड़ कर 120 के आगे शून्य जोड़कर इसे 1200 वर्ग गज कर दिया गया। इसके बाद इसी रिकॉर्ड के आधार पर रजिस्ट्री कराई गई और वर्ष 2019 में जमीन के 113 और 35 गज के हिस्से आगे ट्रांसफर किए गए।
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