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सरपंच चुनाव की रंजिश को लेकर गोलियां मारकर युवक की हत्या मामले में एक दोषी करार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 06 Jul 2022 10:57 PM IST
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One convicted in the murder of a youth by shooting bullets over the rivalry of the Sarpanch election
हिसार। मात्रश्याम गांव में सरपंच चुनाव की रंजिश में बलवंत की गोलियां मारकर हत्या के मामले में एडीजे विवेक गोयल की अदालत ने गांव के ही अशोक उर्फ लौटा को दोषी करार दिया है। दोषी को शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी। अदालत ने मामले से जुड़े चार आरोपियों को बरी कर दिया। इस संबंध में 21 जुलाई 2017 को सदर थाना पुलिस ने हत्या, हत्या प्रयास, षड्यंत्र रचने और शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।
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पुलिस को दी गई शिकायत में गांव मात्रश्याम निवासी एडवोकेट जगदीश राय वर्मा ने कहा था कि उसका सबसे छोटा बेटा बलवंत सिंह अविवाहित था। वह गांव मात्रश्याम में रहता था। 20 जुलाई को पड़ोसी अरविंद ने फोन कर बताया कि गांव के बस अड्डे पर दो-तीन बाइक पर सवार होकर आए युवकों ने बलवंत को गोलियां मार दी हैं और उसे उपचार के लिए नागरिक अस्पताल लेकर आए हैं। जब वह अस्पताल पहुंचा तो बलवंत की मौत हो चुकी थी। जबकि उसका दोस्त प्रदीप उर्फ दीपू घायल था। सदर थाना पुलिस ने अशोक उर्फ लौटा समेत पांच पर हत्या, हत्या प्रयास समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। उक्त मामले में अदालत ने अशोक उर्फ लौटा को दोषी करार किया है। शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी।
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