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गेस्ट हाउस में चल रहा था अय्याशी का खेल

Tue, 20 Dec 2016 01:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Tue, 20 Dec 2016 01:01 AM IST
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भिवानी शहर के हांसी मार्ग पर स्थित एक गेस्ट हाउस में अय्याशी का खेल चल रहा था। गुप्ता सूचना के बाद पुलिस ने छापा मारा तो सात युवक व सात युवतियों को संदिग्ध हालत में काबू किया। सभी के खिलाफ अनैतिक कार्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। इनके अलावा गेस्ट हाउस के दो कर्मचारियों पर भी मामला दर्ज किया गया है।

शहर के हांसी मार्ग पर बासिया भवन से थोड़ा आगे एक गली में खुले गेस्ट हाउस पर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शहर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के नेतृत्व में छापा मारा। यहां युवक व युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिले। सभी को पकड़कर महिला थाने ले जाया गया। सात युवक व सात युवतियां आपत्तिजनक हालत में पकड़ी गई। इसके अलावा गेस्ट हाउस के दो कर्मचारियों को भी काबू किया गया। पुलिस ने सभी के खिलाफ अनैतिक कार्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
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इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई थी। पकड़े गए युवक-युवतियों पर अनैतिक कार्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पलवल वासी युवक अमित, जाट कॉलोनी वासी अंकित, धनाना प्रथम वासी मंदीप, ढांगर वासी युवक दुष्यंत, नौरंगाबाद वासी जितेंद्र, तिगड़ाना वासी रवि व प्रवेश, कालीधारणी वासी भूपेंद्र, कर्मचारी सोनू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
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गेस्ट हाउस बंद, कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज
पुलिस ने कार्रवाई के दौरान गेस्ट हाउस पर कार्यरत दो कर्मचारियों को भी काबू किया। कार्रवाई के बाद गेस्ट हाउस को बंद कर दिया गया। साथ ही कहां गया कि अनैतिक कार्य करवाने वाले संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

देह व्यापार से अर्जित संपत्ति व जगह होगी कुर्क
अपने मकान, होटल या अन्य किसी संस्थान में देह व्यापार करने वालों की अब खैर नहीं है। पुलिस देह व्यापार से अर्जित की गई संपत्ति के साथ-साथ होटल या अन्य संस्थान भी कुर्क किए जाएंगे।

पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने कहा कि नगर में देह व्यापार करने वालों की पहचान के लिए खुफिया तंत्र की अलग-अलग टीम गठित की गई हैं। ये टीम निरंतर अपने-अपने क्षेत्र में ऐसा अनैतिक कार्य करने वालों की निगरानी करेंगी। पुख्ता प्रमाण हाथ लगते ही वहां पर छापामार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसी मकान, होटल या अन्य किसी संस्थान में देह व्यापार मिलता है तो अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956 की धारा 18 के तहत उसको कुर्क किया जाएगा। इसके साथ-साथ देह व्यापार से बनाई गई संपत्ति को जब्त किया जाएगा।
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